सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला एसी कोच में बैठकर सिगरेट पीती दिख रही है। जब कुछ लोगों ने महिला को सिगरेट पीने से रोकने की कोशिश की तो वह उनके साथ ही बहस करने लगी। वायरल वीडियो में महिला कह रही है कि वह किसी और के पैसे से नहीं फूंक रही है। महिला यह कहते हुए भी सुनाई दे रही है कि 'ट्रेन तुम्हारी नहीं है।'
ट्रेन के एसी कोच में बैठकर सिगरेट पीती हुई इस महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जब उसे कुछ यात्रियों ने ऐसा करने से मना किया तो वह उनसे बहस करने लगी। महिला वीडियो डिलीट करने को भी कहती है। वीडियो वायरल होने के बाद महिला के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग हो रही है।
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क्या है वायरल वीडियो में?
वायरल वीडियो में एक महिला एसी कोच में बैठी है। वह फोन पर बात करते हुए धड़ल्ले से सिगरेट पीती नजर आ रही है। तभी कुछ यात्रियों ने उसे सिगरेट पीने से मना किया, जिसके बाद वह बहस करने लगती है।
पहले तो महिला यह कहती है कि उसका वीडियो न बनाया जाए। महिला कह रही है, 'मैं तुम्हारे पैसे का नहीं फूंक रही हूं। मेरा वीडियो डिलीट कर देना इज्जत से बोल रही हूं। जो करना है कर ले लेकिन मेरा वीडियो डिलीट कर।'
इसके बाद महिला आगे कहती है, 'तेरी ट्रेन नहीं है। तू मेरा वीडियो डिलीट कर। मैं क्या बाहर जाने से मना कर रही हूं। मेरा वीडियो क्यों बना रहा है।' फिर वह कहती है, 'जो करना है कर ले। तुम मेरा वीडियो मत बनाओ। मैं बाहर जाने से इनकार नहीं कर रही हूं।'
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ट्रेन में स्मोकिंग करने पर क्या है नियम?
सिर्फ ट्रेन ही नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशन पर भी बीड़ी या सिगरेट पीने की मनाही है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
रेलवे ऐक्ट 1989 की धारा 167 में ट्रेन या रेलवे स्टेशन में स्मोकिंग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस धारा के तहत, ट्रेन या रेलवे के परिसर में बीड़ी-सिगरेट पीने पर प्रतिबंध है। इस धारा के तहत, अगर कोई व्यक्ति दूसरे यात्री की आपत्ति के बावजूद ट्रेन या रेलवे परिसर में स्मोकिंग करता है तो उस पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
इस कानून के अलावा, सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग करने पर रोक लगाने के लिए एक और कानून है, जिसे सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स ऐक्ट यानी COTPA कहा जाता है। इस कानून की धारा 4 कहती है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर स्मोकिंग नहीं कर सकता। इसकी धारा 21 में सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग करने पर सजा का प्रावधान किया गया। धारा 21 के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग करता है तो 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।