एयरपोर्ट, पेंशन और 5 नए औद्योगिक क्षेत्र, बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले
बिहार सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है। 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों के गठन के साथ ही जेपी सेनानियों की पेंशन भी दोगुनी कर दी गई है।

प्रतीकात्मक तस्वीर । Photo Credit: PTI
संजय सिंह, पटना। राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार करते हुए 5 नए स्थानों पर इनके विकास की मंजूरी दी गई है। इसके लिए मधेपुरा, पटना के बख्तियारपुर, सीवान और सहरसा में अलग-अलग स्थान चिन्हित किए गए हैं। इन सभी स्थानों पर कुल 2,627 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिस पर 812 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
इससे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर विकसित होंगे और आम लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह महत्वपूर्ण निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसमें 30 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक के बाद लिए गए निर्णयों के बारे में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) डॉ. एस. सिद्धार्थ ने जानकारी दी। सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि इन 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त गया के डोभी में बन रहे अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) का निर्माण हो रहा है। इसके विस्तार के लिए मोहनपुर अंचल के विभिन्न मौजा में 700 एकड़ तथा फतेहपुर अंचल में 600 एकड़ यानी कुल 1,300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिस पर 416 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि मधेपुरा के ग्वालपाड़ा अंचल के विषवाड़ी, ग्वालपाड़ा और उदाकिशुनगंज में 548.87 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है, जिस पर 41 करोड़ 26 लाख रुपये खर्च होंगे। इसी तरह, सहरसा के कहरा अंचल के वनगांव, देवनागोपाल, बलहर अराजी (भेलवा) मौजा में 420.62 एकड़ जमीन का अधिग्रहण 88 करोड़ 1 लाख रुपये में किया जाएगा। सीवान के मैरवा अंचल के अटवा मौजा में 167.34 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 113 करोड़ 92 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। बेगूसराय के कुसमौत मौजा में 991 एकड़ भूमि का अधिग्रहण 351 करोड़ 59 लाख रुपये में होगा, जबकि पटना के बख्तियारपुर के सैदपुर, बहादुरपुर एवं ताराचंदपुर मौजा में 500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण 219 करोड़ 34 लाख रुपये में होगा। गोपालगंज के कटैया अंचल के बैरिया मौजा में 6.94 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के लिए 2 करोड़ 60 लाख रुपये में जमीन ली जाएगी।
इसके अलावा गया के गुरारू औद्योगिक क्षेत्र में 35 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से एक टेक्सटाइल मिल स्थापित करने की अनुमति दी गई है, जिससे 237 लोगों को रोजगार मिलेगा।
6 स्थानों पर एयरपोर्ट के लिए सर्वे
राज्य के वीरपुर, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर और वाल्मिकीनगर में एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए ओएलएस (ऑब्सटेकल लिमिटेशन सरफेस) सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 290 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसके अलावा, गया एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार करने के लिए 18 एकड़ अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण और कैट-I लाइट लगाने पर 137 करोड़ 37 लाख रुपये खर्च होंगे।
जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुनी
बिहार सरकार ने जेपी आंदोलन से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि दोगुनी कर दी है। अब 1 से 6 महीने तक जेल की सजा काटने वालों की पेंशन 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। वहीं, 6 महीने से अधिक सजा काटने वालों की पेंशन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। वर्तमान में पेंशन पाने वाले जेपी सेनानियों की संख्या 3,354 है, जिनमें 2,186 लोग 1 से 6 महीने की सजा काट चुके हैं और 1,168 लोग 6 महीने से अधिक सजा काट चुके हैं।
बीएलओ का मानदेय बढ़ा
वोटर लिस्ट तैयार करने और अन्य चुनावी कार्यों में लगे बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिया गया है। बीएलओ सुपरवाइजर का मानदेय 15,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है।
पुराने वाहनों के स्क्रैप पर छूट
भारत स्टेज-1 एवं 2 उत्सर्जन मानक वाले सभी वाहनों को स्क्रैप कराकर और सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहन के निबंधन शुल्क में 50% छूट दी जाएगी।
स्कूलों में हाजिरी अवधि घटी
कक्षा 2 से 8 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री पोशाक योजना और मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत 2025-26 में हाजिरी अवधि घटा दी गई है। अब 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 75% उपस्थिति के आधार पर ही योजना का लाभ मिलेगा और राशि डीबीटी के जरिए छात्रों के खातों में भेजी जाएगी।
किसानों को रियल टाइम जानकारी
किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ रियल टाइम में दिलाने और मौसम व फसल आधारित पूर्वानुमान उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल डेटाबेस प्रणाली विकसित की जा रही है।
माननीयों को बिल नहीं देना होगा
बिहार विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 के नियम-14 (दूरभाष सुविधा) में संशोधन किया गया है। अब माननीयों को टेलीफोन या इंटरनेट का बिल नहीं देना होगा, बल्कि उन्हें इसके लिए निर्धारित एकमुश्त राशि दी जाएगी।
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