सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टार ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमीश्नर को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखकर भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की नई मर्सिडीज कार के लिए विशेष रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टार ने यह पत्र 28 जुलाई को लिखा था। उन्होंने पत्र में गाड़ी के लिए वीआईपी रजिस्ट्रेशन नंबर एलार्ट करने का अनुरोध किया है। मर्सिडीज कंपनी की जिस कार को पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने लिया है, दिल्ली में उसकी ऑन रोड कीमत 90 से 95 लाख रुपये के बीच में है।
यह पत्र सुप्रीम कोर्ट के उप रजिस्ट्रार (परिवहन) की ओर से लिखा गया है। पत्र में उन्होंने अनुरोध किया कि मर्सिडीज-बेंज ई220 कार के लिए एक विशेष रजिस्ट्रेशन नंबर ‘XX XX XXXX’ तत्काल जारी किया जाए, जो पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के लिए खरीदी गई है। उन्होंने कहा कि यह काम तत्काल प्रभाव से करके उन्हें इसकी जानकारी दी जाए।
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किस बात को लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को लिखा लेटर
उप रजिस्ट्रार (परिवहन) की ओर से 28 जुलाई को दिल्ली परिवहन आयुक्त को भेजे गए पत्र में वीआईपी रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करते हुए कहा गया है, 'मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की खरीदी गई मर्सिडीज कार (बेंज ई220) के लिए एक वीआईपी रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाए।'
भारत के 50वें सीजेआई रहे हैं चंद्रचूड़
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश थे और उन्होंने 10 नवंबर 2024 को अपना कार्यकाल पूरा किया था। उनके दो वर्षों के कार्यकाल में न्यायपालिका में कई सुधार हुए और उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसलों में हिस्सा लिया है। उन्होंने कुछ ऐसे फैसलों में हिस्सा लिया था, जिससे वह सुर्खियों में भी आए थे। उनकी प्रमुख भूमिका अयोध्या भूमि विवाद, अनुच्छेद 370 को हटाने, और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाने जैसे मामलों में रही है। सुप्रीम कोर्ट में अपने आठ वर्षों के कार्यकाल के दौरान वे 38 संविधान पीठों का हिस्सा रहे।
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कार रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी शर्तें
- कार रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।
- रजिस्ट्रेशन कराने वाले के पास ओरिजल पहचान पत्र होना जरूरी है।
- गाड़ी का रजिस्ट्रेशन उसी व्यक्ति के नाम होना चाहिए, जिसने उसे खरीदा हो