बिहार पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब बिहार की महिला पुलिसकर्मी न तो मेकअप कर सकेंगी और न ही जेवरात पहन सकेंगी। 8 जुलाई को बिहार पुलिस मुख्यालय ने यह सख्त आदेश जारी किया है। अब बिहार में ड्यूटी के दौरान महिला पुलिसकर्मी मेकअप और आभूषण के बिना दिखेंगी। कानून-व्यवस्था के अतिरिक्त महानिदेशक पंकज दाराज ने हस्ताक्षर वाले इस आदेश में यह भी लिखा है कि अगर किसी कर्मचारी ने निर्देश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बिहार पुलिस के आदेश के मुताबिक महिला पुलिस कर्मचारी बालियां, अंगूठी, हार और नाक की कील नहीं पहन सकेंगी। कॉस्मेटिक उत्पादों के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। ड्यूटी के दौरान रील बनाने और हथियारों के प्रदर्शन को बिहार पुलिस विभाग ने सेवा नियमों का उल्लंघन बताया। वर्दी में महिला कर्मचारियों के रील बनाने के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं।
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पुलिस कर्मचारियों को भी मर्यादा में रहना होगा
पुलिस विभाग ने अपने आदेश में पुरुष कर्मचारियों को भी मर्यादा में रहने औ सेवा नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। सभी को उचित तरीके से वर्दी पहननी होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने सख्त अनुशासनात्मक निर्देश जारी किए हैं। कुछ वीडियो में महिला पुलिसकर्मी न केवल वर्दी में दिखीं, बल्कि उन्होंने भारी मेकअप के साथ-साथ गहने भी पहन रखे थे। रिपोर्ट के मुताबिक वर्दी पहनकर रील बनाने के मामले में बिहार में अब तक 10 महिला सिपाहियों और अधिकारियों का निलंबित किया जा चुका है।
अधिकारियों से भी मांगा जाएगा जवाब
बिहार पुलिस विभाग ने आदेश की कॉपी सभी जिलों के एसपी, एसएसपी, डीआईजी और आईजी को भेज दिया है। इसमें निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का गया है। किसी ने निर्देश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आई तो उससे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। एडीजी पंकज दाराज का कहना है कि निर्देश महिला के साथ-साथ पुरुष अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर लागू होंगे। सभी को उचित वर्दी पहननी होगी।
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रील बनाना पड़ेगा भारी
एडीजी पंकज दाराज का कहना है कि हथियारों का प्रदर्शन करना और सोशल मीडिया पर रील बनाना सेवा नियमों के तहत अनुचित है। ड्यूटी के वक्त अगर किसी कर्मचारी ने ब्लूटूथ उपकरणों को अत्याधिक संगीत और कॉल के लिए इस्तेमाल किया तो इसे सेवा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।