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‘अच्छे मुनाफे’ का लालच यूट्यूबर भारती पर पड़ा भारी, SEBI ने की कार्रवाई

यूट्यूबर रविंद्र बालू भारती और उनकी कंपनी पर SEBI ने बिना जिस्ट्रेशन के निवेश सलाह देने का आरोप लगाते हुए बड़ी कार्रवाई की है।

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सेबी ने की युट्यूबर पर कार्रवाई। (PTI File Photo)

SEBI ने यूट्यूबर रविंद्र बालू भारती और उनकी कंपनी, रविंद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट, के खिलाफ कार्रवाई की है। इन पर बिना रजिस्ट्रेशन के निवेश सलाह देने का आरोप है। सेबी ने इन्हें 4 अप्रैल 2025 तक सिक्योरिटी बाजार में भाग लेने से रोक दिया है और आदेश दिया है कि वे अवैध गतिविधियों से अर्जित 9.5 करोड़ रुपए वापस करें।

गैरकानूनी शेयर बाजार गतिविधियों के लिए यूट्यूबर पर प्रतिबंध

सेबी की जांच में यह पाया गया कि भारती और उनकी कंपनी ने कम अनुभव वाले या जो बिना किसी अनुभव के निवेश करना चाहते हैं, उनको पंजीकृत निवेश सलाह, व्यापारिक सुझाव और अन्य सेवाओं के जरिए शेयर बाजार में आकर्षित किया। बता दें कि भारती के दो यूट्यूब चैनलों पर 19 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जिसके जरिए उन्होंने अपने फॉलोअर्स को जोखिम भरे निवेशों के लिए प्रेरित किया।

 

कंपनी ने सभी ‘अच्छे मुनाफे’ का लालच दिया, लेकिन इससे जुड़े जोखिमों की जानकारी नहीं दी। सेबी के रजिस्ट्रेशन के बिना सेवाएं देने और निवेशकों को कई निवेश प्लान बेचने जैसी गलत गतिविधियों का उपयोग किया गया, जिससे निवेशक निर्णय लेने की स्वतंत्रता से सीमित हो गई।

लगाए गए दंड और प्रतिबंध

सेबी ने भारती, उनकी कंपनी और उनके सहयोगियों को 2025 तक सिक्योरिटी बाजार में किसी भी गतिविधि में भाग लेने से रोक दिया है। साथ ही, उन्हें सेबी की अनुमति के बिना निवेश सलाह जैसी सेवाएं देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारती और उनके सहयोगियों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

 

सेबी के इस आदेश ने स्पष्ट कर दिया है कि भारती और उनकी कंपनी ने सिक्योरिटी बाजार से जुड़े कानूनों का उल्लंघन किया है। यह कार्रवाई उन लोगों और संस्थाओं के लिए एक सख्त चेतावनी है, जो बिना आधिकारिक रजिस्ट्रेशन के निवेश सलाह सेवाएं प्रदान करते हैं और धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल होते हैं।

क्या है Sebi का यह कानून?

सेबी द्वारा भारती पर लिए गए फैसले में सेबी (निवेश सलाहकार) विनियम, 2013 का इस्तेमाल किया गया है, जिसके तहत निवेश सलाहकार व्यवसाय को सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। इसके अलावा, निवेश सलाहकारों को अपने ग्राहकों के साथ पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवहार करना होगा। इसके साथ सेबी (प्रतिभूति बाजार में मध्यस्थता) विनियम, 2008 के तहत, निवेश सलाहकारों को अपने ग्राहकों के साथ मध्यस्थता करनी आवश्यक है और उनके हितों की रक्षा करनी है, जिसका पालन भारती और उनकी कंपनी ने नहीं किया।

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