गहनों के शौकिन भारतीय ज्यादातर अपने सोने-चांदी को घर में ही संभाल कर रखते हैं। हालांकि, अब बैंक लॉकर्स भी गहने और अन्य कीमती सामान को रखने की सुविधा मुहैया कराते हैं। इसमें आप अपना कीमती सामान जैसे गोल्ड और जरूरी कागजात रख सकते है, लेकिन एक और कीमती चीज है जिसे आप चाह कर भी बैंक लॉकर में नहीं रख सकते। वो है कैश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के मुताबिक, कोई भी ग्राहक अपने बैंक अकाउंट में कैश नहीं रख सकता है। यह नियम का उल्लंघन माना जाता है।
क्या है बैंक लॉकर को लेकर RBI का नियम?
भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक, बैंक लॉकर में ग्राहक केवल ज्वेलरी, जरूरी दस्तावेज और कानूनी तौर पर वैध सामान ही रख सकता है। बैंक लॉकर का एक्सिस केवल ग्राहक को मिलेगा। इसको खोलने की सुविधा परिवार के अन्य सदस्यों को नहीं दी जाएगी। RBI के नियम के मुताबिक लॉकर से नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार होंगे। साथ ही लॉकर में कैश रखना भी पूरी तरह से मना है।
बैंक लॉकर में क्या रखना सही है?
रिवाइस्ड बैंक लॉकर एग्रीमेंट के तहत आप अपने बैंक लॉकर में ज्वैलरी और डॉक्यूमेंट्स जैसी जरूरी चीजें रख सकते है। इसके अलावा आप बैंक लॉकर में लोन के डॉक्यूमेंट्स, प्रोपर्टी डॉक्यमेट्स, बर्थ और मैरेज सर्टिफिकेट, इंसयोरेंस पॉलिसी, सेविंग बॉन्ड रख सकते हैं।
कैश रखने में क्या आती है परेशानी?
अक्सर हम अपनी मेहनत के पैसे को ऐसे ही कहीं रखना पसंद नहीं करते। बड़ी रकम को चोरी होने से बचाने के लिए हम बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते है। हालांकि, आप बैंक लॉकर में नकदी नहीं रख सकते क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर में कैश रखने पर रोक लगा दी है। बैंक लॉकर में कैश रखने पर बैंक जिम्मेदार नहीं होता। अगर बैंक लॉकर में कैश रखा जाता है और कोई नुकसान होता है तो बैंक मुआवजा नहीं देगा।
बैंक लॉकर में ये चीजें भी न रखें
- विदेशी मुद्रा
- हथियार
- ड्र्ग्स
- ऐसा कोई सामान जो बैंक और ग्राहक के लिए खतरा हो