सड़कों पर गाड़ियां चलाने के लिए आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर आपका ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है। अलग-अलग नियमों के लिए अलग-अलग प्रकार के चालान काटे जाते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है या फिर सीसीटीवी में गड़बड़ी होने की वजह से भी चालान कट जाता है। अगर आपका भी ट्रैफिक पुलिस ने गलत चालान काट दिया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं कि गलत ट्रैफिक चालान कटने पर आपको क्या करना चाहिए।
कैसे कटता है ट्रैफिक चालान?
अगर आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा है, तो आपका दो-तीन तरह से चालान कट सकता है। या तो जब आपने नियम तोड़ा हो, उसी वक्त कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको पकड़ ले और आपका चालान काट दे। इसके अलावा हो सकता है कि आप रेडलाइट जंप करते हुए या ओवर स्पीडिंग करते हुए जा रहे हों और सड़कों पर लगे कैमरों ने आपका यह वायलेशन रिकॉर्ड कर लिया हो। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक सेंटिनल ऐप या सोशल मीडिया के जरिए भी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की कई शिकायतें मिलती हैं, जिनके आधार पर ट्रैफिक पुलिस रूल तोड़ने वालों को नोटिस चालान भेजती है।
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गलत चालान कट जाए, तो क्या करें?
अगर ट्रैफिक पुलिस ने आपका गलत चालान काट दिया है तो ऐसे में आपको इससे परेशान होने के बजाय आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसकी शिकायत आप ट्रैफिक कमिश्नर, एसपी ट्रैफिक या संबंधित अधिकारी से कर सकते हैं। इनके पास गलत चालान की शिकायत करके आप जुर्माना भरने से बच सकते हैं।
कोर्ट में कर सकते हैं अपील
अगर आपने कोई नियम नहीं तोड़ा है लेकिन फिर भी आपको कोई चालान भेज दिया गया है, तो आप इसकी शिकायत अपने राज्य के ट्रैफिक पुलिस की मेल आईडी पर मेल करके भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी शिकायत ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर कॉल करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। आप अपनी शिकायत को संबंधित विभाग या अधिकारी को टैग करके भी कर सकते हैं।
अगर तब भी आपके चालान का निपटारा नहीं हो रहा है तो आप जरूरत पड़ने पर कोर्ट में भी चालान खारिज करने की अपील कर सकते हैं। लोक अदालतों में भी इस तरह के चालानों का निपटारा किया जाता है। इस तरह से आप गलत तरह से काटे गए चालान से बच सकते हैं।
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लोक अदालत में चालानों का होता है निपटारा
लोक अदालत में ट्रैफिक चालान के मामूली मामलों का निपटारा किया जा सकता है। जैसे आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, सीट बेल्ट के लिए आपका चालान कटा है, हेलमेट नहीं पहनने की वजह से आपका चालान कटा है, रेड लाइट तोड़ने की वजह से चालान कटा है, इस तरह के चालान को आप लोक अदालत में माफ करवा सकते हैं। आमतौर पर लोक अदालत में कोर्ट जुर्माने में कुछ छूट देकर पेंडिंग मामलों का निपटारा कर देती है। हालांकि, यह कोई नियम नहीं है कि हर मामले में छूट मिलेगी ही, बल्कि यह केस टु केस डिपेंड करता है।
ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?
STEP 1: गलत चालान के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले e-Challan की ऑफिशियल वेबसाइट- echallan.parivahan.gov.in पर जाना होगा।
STEP 2: इस वेबसाइट पर आपको ऊपर की तरफ दिए गए Complaint पर क्लिक करना होगा।
STEP 3: इसके बाद आपके सामने एक Grievance System का पेज ओपन हो जाएगा।
STEP 4: इस पर आपको अपने अकाउंट को लॉग-इन करना होगा।
STEP 5: फिर आपको अपना नाम, अपना फोन नंबर और चालान नंबर जैसी डिटेल्स को भरना होगा।
STEP 6: इसके बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
STEP 7: अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है, तो चालान रद्द किया जा सकता है।
अगर चालान नहीं भरेंगे तो क्या होगा?
ऐसे चालान या नोटिस, जिन्हें तय समय सीमा के अंदर नहीं भरा गया है, उन्हें ट्रैफिक पुलिस कोर्ट में भेज देती है। जब कोर्ट आपके मामले में सुनवाई करता है तो इस पर विशेष गौर किया जाता है कि आपने कई बार रूल तोड़ा है और चालान भी नहीं भरा है। ऐसे में आपको कोर्ट से राहत मिलने में भी मुश्किल होती है, बल्कि बार-बार रूल तोड़ने के चक्कर में ज्यादा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। गंभीर मामलों में कोर्ट आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या कैंसल करने का आदेश भी दे सकती है।