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FASTag पास के लिए कौन-कौन से कागज जरूरी हैं? सब जान लीजिए

अब आपको टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने FASTag पास लागू कर दिया है। जानिए FASTag पास बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज कौन से हैं।

FASTag

सांकेतिक तस्वीर, Photo Credit: PTI

FASTag एक प्रीपेड टैग है जिसे आपके वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है और टोल प्लाजा पर लगे सेंसर इसे स्कैन करके आपके वॉलेट यानी बैंक खाते से डायरेक्ट कट जाते हैं। आज के समय में हर गाड़ी पर FASTag लगवाना बेहद जरूरी हो गया है। सरकार ने अब  FASTag पास लागू कर दिया है। अब बार-बार टोल प्लाजा पर रुककर टैक्स चुकाने की झंझट खत्म हो रहा है। 15 अगस्त से नया एनुअल फास्टैग पास शुरू हो गया है। इस पास के जरिए गाड़ी के ड्राइवर पूरे साल टोल प्लाजा से बिना रुके गुजर सकेंगे। इस पास को बनाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत है, जिनके बिना यह पास नहीं बन सकता।

 

FASTag पास के लिए अप्लाई करने से पहले आप अगर जरूरी दस्तावेज तैयार कर लेते हैं तो आप जल्दी ही, बिना किसी झंझट के  FASTag पास बनवा पाएंगे। आप अगर अपनी पर्सनल गाड़ी के लिए FASTag पास बनवा रहे हैं तो उसके लिए आपके दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और अगर किसी कंपनी के लिए FASTag पास बनवा रहे हैं तो उसमें कंपनी के दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। FASTag पास बनवाने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

 

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कौन से दस्तावेज जरूरी?

FASTag पास के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास गाड़ी कौन सी है और वह किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए कॉर्पोरेट/कंपनी के कामों के लिए और कॉमर्शियल काम के लिए ली गई गाड़ी के लिए अलग-अलग दस्तावेज चाहिए। 

पर्सनल गाड़ी के लिए

अगर आपने अपने नाम से व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए गाड़ी ली है तो आपको अपनी आईडी यानी पहचान के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़गे। इनमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आपके एड्रेस के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा बिजली, पानी के बिल का इस्तेमाल भी इसके लिए किया जा सकता है। इन सबके अलावा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी भी जरूरी है। आपकी आईडी तो आपके पास होती है लेकिन आरसी आपको गाड़ी के साथ ही बनवानी होती है। इसके लिए आप जब नई गाड़ी खरीदते हैं तो अपने नजदीकी आरटीओ में अप्लाई कर सकते हैं। 

 

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कॉर्पोरेट/कंपनी की गाड़ी के लिए

कंपनी के कामों के लिए खरीदी गई गाड़ियां कंपनी के नाम पर ही रजिस्टर्ड होती है। इन गाड़ियों के लिए FASTag पास बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेजों में कंपनी के दस्तावेज ही लगते हैं।

 

  • कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
  • कंपनी का पैन कार्ड
  • ऑथराइज्ड सिग्नेचर (जो कानूनी तौर पर कंपनी के दस्तावेजों पर सिग्नेचर कर सकता हो)
  • ऑथराइज्ड सिग्नेचर करने वाला की पहचान और पता प्रमाण
  • गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)

कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए जरूरी दस्तावेज

  • गाड़ी की ओरिजिनल RC
  • गाड़ी के मालिक का पासपोर्ट साइज फोटो
  • पहचान और पता प्रमाण (आधार, पैन, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट या बिजली का बिल)
  • पैन कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट और ऑथराइजेशन लेटर (अगर लागू हो)

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KYC और आवेदन प्रक्रिया

अप्लाई करने के लिए KYC पूरा करना जरूरी है। इसमें आवेदक को पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, गाडी का RC और पासपोर्ट साइज फोटो जमा करना होता है। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। 

 

आवेदन करने के लिए गाड़ी के ड्राइवरों को सरकार की 'राजमार्ग यात्रा ऐप'में लॉगइन करके गाड़ी की डिटेल भरनी होंगी और जो जरूरी दस्तावेज हैं वह अपलोड करने होंगे। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन फॉर्म भरकर और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। आवेदन सबमिट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट की जांच होगी और फिर आपका एनुअल पास एक्टिवेट कर दिया जाएगा।

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