कार चलाते वक्त क्या सिगरेट पी सकते है? चालान तो नहीं कटेगा? ड्राइविंग करने वाले हर कार चालक के दिमाग में यह सवाल कभी न कभी आया होगा। ऐसे में आपको ट्रेफिक नियम का जानना बेहद जरूरी है। वैसे यह तो सभी को पता है कि तेज रफ्तार से कार चलाना, सीट बेल्ट न लगाना और शरीब पीकर कार चलाने पर भारी जुर्माना लगता है।
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपका भारी चालान कट सकता है। लेकिन अब भी 90 फीसदी लोग ऐसे है जिन्हें यह नहीं पता कि कार में सिगरेट पीते हुए ड्राइविंग करने पर भारी चालान कट सकता है।
इसके तहत कट सकता है चालान
जी हां, गाड़ी में सिगरेट पीने पर DMVR 86.1(5)/177 MVA के तहत आपका पहली बार 500 रुपये का चालान कट सकता है। अगर गलती बार-बार दोहराई गई तो अगली बार आपको अपनी जेब से 1500 रुपये भी देने पड़ सकते है। गाड़ी चलाते वक्त या फिर गाड़ी रोकने के बाद भी कार में सिगरेट पीने से बचें नहीं तो आपका ट्रैफिक चालान कट सकता है। ऐसी गलती करने पर आपका चालान बढ़ भी सकता है।
CNG कार वालों के लिए सख्त नियम क्यों?
बता दें कि सीएनजी कार ऑनर को ऐसे मामले में सावधान रहना चाहिए। दरअसल, सीएनजी में गैस लीक होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में अगर आप कार के अंदर बैठकर सिगरेट फूंक रहे है तो कार में ब्लास्ट का खतरा बढ़ सकता है। अगर अपनी जान प्यारी है तो ऐसे खतरे से खुद को बचा कर रखिए। कई देशों में कार में स्मोक करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। सिगरेट का धुआं न केवल खुद को बल्कि कार में बैठे अन्य लोगों के लिए भी हानिकारिक साबित हो सकता है।
क्या कहता है मोटर व्हीकल एक्ट?
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पब्लिक प्लेस में स्मोक या शराब पीना कानूनन अपराध है। ऐसे में आपकी गाड़ी सड़क पर होती है तो इसे भी सार्वजनिक स्थान के तौर पर जाना जाता है। अब अगर आप कार में बैठकर धूम्रपान करते हुए पाए गए हैं तो पुलिस आपका चालान काट देगी और आप कोई सफाई भी पेश नहीं कर पाएंगे। कार के अंदर बैठकर शराब पीने के साथ कार में बैठकर सिगरेट पीना भी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा DMVR 86.1(5)/177 के तहत कानूनन जुर्म है।