केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने त्यागराज स्टेडियम में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत 70 या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत कार्ड वितरित किए। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के जरिए संचालित किया जाता है। इस योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को नियमित मासिक आय प्रदान करना है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- पॉलिसी अवधि: यह योजना 10 वर्षों की अवधि के लिए होती है।
- निवेश सीमा: कम से कम निवेश राशि 1,50,000 रुपए है, जिससे 1,000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलती है। इसके साथ अधिकतम निवेश राशि 15,00,000 रुपए तक किया जा सकता है, जिससे 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलती है।
- पेंशन भुगतान विकल्प: पेंशन भुगतान मासिक, तीन महीने पर, 6 महीने पर या सालाना आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, जिसे आवेदन के समय चुना जाता है।
- ब्याज दर: इस योजना के तहत 7.40% वार्षिक ब्याज दर निर्धारित की गई है, जो पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है।
- मृत्यु लाभ: यदि पॉलिसीधारक की 10 वर्षों की अवधि के भीतर मृत्यु हो जाती है, तो निवेश की गई मूल राशि नामांकित व्यक्ति को वापस की जाती है।
- मैच्योरिटी लाभ: 10 वर्षों की अवधि पूरी होने पर, निवेश की गई मूल राशि के साथ अंतिम पेंशन किस्त भी पॉलिसीधारक को दी जाती है।
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कौन कर सकते हैं आवेदन?
आयु सीमा: इस योजना में निवेश करने के लिए न्यूनतम आयु 70 वर्ष है। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है।
नागरिकता: आवेदक को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन प्रक्रिया:
LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
'Buy Policy Online' अनुभाग में 'Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana' विकल्प चुनें।
जरूरी डिटेल्स और दस्तावेज अपलोड करें।
निर्धारित राशि का भुगतान करें और आवेदन जमा करें।
ऑफलाइन आवेदन:
ऑफलाइन के लिए नजदीकी LIC शाखा में जाएं। आवेदन पत्र लें और सभी डीटेल भरें। साथ ही सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें और निर्धारित राशि का भुगतान करें।
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जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पते का प्रमाण (जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक डीटेल, जिसमें पेंशन जमा की जाएगी
इसके और फायदे क्या हैं?
इस योजना में पॉलिसी के 3 साल पूरे होने के बाद, निवेश की गई राशि के 75% तक का ऋण लिया जा सकता है। इसके साथ गंभीर बीमारी की स्थिति में, पॉलिसीधारक 98% निवेश राशि वापस ले सकता है।