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डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्यों होता है जरूरी और इसे कैसे बनवाएं? समझिए

डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक सरकारी डाक्यूमेंट होता है जो यह प्रमाणित करता है कि कोई व्यक्ति किस राज्य या केद्रशासित प्रदेश का स्थायी निवासी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए किसी व्यक्ति को कुछ क्राइटेरिया को पूरा करना होता है जो हर राज्य में अलग-अलग होते हैं।

Why is a domicile certificate necessary and how to get it made

प्रतीकात्मक तस्वीर। Photo Credit: Khabaragaon

मूल निवास प्रमाण पत्र या स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बेहद ही जरूरी डाक्यूमेंट माना जाता है। जिस तरह आज के समय में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है वैसे ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी किसी राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाण होता है। अगर आप किसी राज्य में पिछले 15 सालों से रह रहे हैं तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है।

 

किसी सरकारी योजना का लाभ लेने से लेकर कई दूसरे जरूरी कार्यों को कराने के लिए हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है।  प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने से लेकर वाहन लेते समय इस कार्ड की खास जरूरत हम लोगों को होती है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेते समय भी इस दस्तावेज की खास जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपने अभी तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है और आप बनवाना चाहते हैं तो आज हम आपको बताते हैं कि आप इसे आसानी से कैसे बनवा सकते हैं।

 

यह भी पढ़ें- कितना जरूरी होता है इनकम सर्टिफिकेट और इसे कैसे बनवाएं? जानिए सब कुछ

डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए पात्रता

बता दें कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कुछ पात्रताएं भी तय की गई हैं। आवेदक को कम से कम तीन साल तक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में रहना चाहिए या उसके माता-पिता को राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए। यह पात्रता हर राज्यों के लिए अलग-अलग हो सकती है। 

डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए जरूरी डाक्यूमेंट

डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी भी तरीके से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की सोच रहे हैं, तो पहले नीचे बताए गए इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लें।

 

▪️ आवेदक का आधार कार्ड

 

▪️ राशन कार्ड

 

▪️ वोटर आईडी कार्ड

 

▪️ जन्म प्रमाण पत्र

 

▪️ 10वीं की मार्कशीट

 

▪️ 2 पासपोर्ट साइज फोटो

ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं?

अगर आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन बनवा सकते हैं। इसे ऑनलाइन बनवाने के लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। दरअसल, इस सर्टिफिकेट की जरूरत आपको सरकारी या फिर प्राइवेट नौकरी के लिए भी पड़ती है।

 

बता दें कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप दिल्ली के निवासी है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

 

STEP 1: सबसे पहले आपको अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट https://edistrict.delhigovt.nic.in/ पर जाएं। अगर आपको अपने राज्य की वेबसाइट ढूंढने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप गूगल पर Domicile Certificate लिखने के बाद अपने राज्य का नाम सर्च करें, आपको आसानी से वेबसाइट मिल जाएगी।

 

STEP 2: अपने राज्य की वेबसाइट पर जाने के बाद अब नए यूजर को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के दौरान आपसे कुछ जानकारियां मांगी जाएगी, जिसमें आपका नाम, फोन नंबर जैसी जानकारी शामिल होंगी।

 

STEP 3: अपना अकाउंट बनाने के बाद यूजर को डोमिसाइल सर्टिफिकेट सर्च करना होगा, जिस पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुल जाएगा।

 

STEP 4: इस फॉर्म में पूछी गई जानकारियों को सही से भर दें, जिसमें नाम, एड्रेस, आधार नंबर जैसी जानकारियां शामिल होंगी। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अंत में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

 

STEP 5: इसके बाद फीस का ऑप्शन आएगा, जिसे आपको जमा करना होगा।

 

STEP 6: फीस और आपके द्वारा फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों को वेरीफाई करने के बाद प्रोसेस पूरा हो जाएगा।

 

यह भी पढ़ें- क्यों जरूरी होता है डेथ सर्टिफिकेट और इसे कैसे बनवाएं? सबकुछ जान लीजिए

डोमिसाइल सर्टिफिकेट के फायदे

▪️ जमीन की रजिस्ट्री के लिए यह एक जरूरी डॉक्यूमेंट है।

 

▪️ व्हीकल लेते समय भी आपको मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है।

 

▪️ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजों और स्कूलों समेत दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी एडमिशन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है।

 

▪️ किसी लोन के लिए अप्लाई करने के लिए भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है।

कितने दिनों में मिलता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट?

डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनने में लगने वाला समय राज्य सरकार की प्रक्रिया और आवेदन के तरीके (ऑनलाइन या ऑफलाइन) पर निर्भर करता है। लेकिन सामान्य रूप से अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो 7 से 15 वर्किंग डे के अंदर आ जाता है और अगर आपने ऑफलाइन आवेदन किया है तो 10 से 30 वर्किंग डे लग जाता है।

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