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बुलडोजर एक्शन पर लगी सुप्रीम रोक

तस्वीर: इंडियन एक्सप्रेस/योगेश पाटिल

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जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने फैसला दिया है कि किसी का घर सरकार सिर्फ इसलिए नहीं गिरा सकती कि उसपर कोई इल्जाम लगा है. कोर्ट के मुताबिक बुलडोजर के पंजे से होने वाला कथित न्याय असंवैधानिक है. कार्रवाई के पहले 15 दिन का नोटिस देना होगा. अब अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ, तो घर तोड़ने वाले अधिकारियों को अपनी जेब से घर बनवाना पड़ सकता है. खबरगांव के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

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