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अनुच्छेद 142 को लेकर जगदीप धनखड़ क्यों नाराज हैं?

तस्वीर: इंडियन एक्सप्रेस/योगेश पाटिल

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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने को कहा था। उप राष्ट्रपति ने इसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 एक ऐसा परमाणु मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक ताकतों के ख़िलाफ न्यायपालिका के पास चौबीसों घंटे मौजूद रहता है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि आप राष्ट्रपति को निर्देश दें। सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार किसने दिया है और वो किस आधार पर ऐसा कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखें।

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