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GST पर क्यों मचा हंगामा?

तस्वीर: इंडियन एक्सप्रेस/योगेश पाटिल

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आप मजे से मूंगफली खा रहे हैं. इसी बीच उसके दानों में थोड़ी गुड़ गिर जाए. या आपके जमे हुए दूध में थोड़ी शक्कर गिर जाए. या फिर आपके पॉपकॉर्न में थोड़ी कैरेमलाइज्ड शुगर गिर जाए. तो क्या होगा पता है. तो हो सकता है आपको अपने जेब से 13% अधिक टैक्स चुकाना पड़े. ये हम नहीं कह रहे हैं. हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट निर्मला सीतारमण ने जो बयान दिया है. उससे तो यही समझ में आता है. इसका सबसे बढ़िया एक्साम्पल है पॉपकॉर्न. फाइनेंस मिनिस्ट ने बताया है कि अब साल्टेड पॉपकॉर्न पर 5% GST लगेगा. लेकिन अगर उसी पॉपकॉर्न को किसी पैकेट में बंद कर के बेचा जाएगा तो उस पर 12% GST लगेगा. और अगर कहीं उसमें गलती से शक्कर लग गई. यानी की पॉपकॉर्न कैरेमलाइज्ड हो गया तो GST लगेगा 18% का. 1 जुलाई 2017 को जब देश में GST लागू हुआ था. तब सरकार ने क्या कहा था. One Nation - One Tax. 7 साल बाद सीधे 2024 में आइए. अभी GST का हाल है. One Nation - Four Taxes. यानी 5%, 12%, 18% और 28%.

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