सरकार की कोशिश है कि यदि किसी का या उनके परिवार का ऐसा पैसा पड़ा हुआ है जिस पर दावा नहीं किया गया है तो लोग उसे पा जाएं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे खुद या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंकों, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसी या शेयरों के डिविडेंड में पड़ा बिना दावा किया पैसा (Unclaimed amount of money) जरूर चेक करें। देश में 1 लाख 4 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का ऐसा पैसा पड़ा है, जो लोगों का अपना है लेकिन या तो लोगों को उसके बारे में पता नहीं है और या तो वे उसे भूल गए हैं।

 

पीएम मोदी ने इसे 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' मुहिम का नाम दिया है और कहा है कि अब समय आ गया है कि लोग अपना हक का पैसा वापस लें। पीएम मोदी ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'यह एक मौका है कि भूले हुए पैसे को नई उम्मीद में बदलें। ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ मुहिम में हिस्सा लें!' उन्होंने बताया कि यह पैसा मेहनत से कमाई गई बचत है, जो कई परिवारों की है। 'बैंकों में 78 हजार करोड़ रुपये, इंश्योरेंस कंपनियों में करीब 14 हजार करोड़, म्यूचुअल फंड्स में 3 हजार करोड़ और शेयर डिविडेंड में 9 हजार करोड़ रुपये बिना किसी दावे के पड़े हैं।'

 

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यह मुहिम क्या है?

'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' कैंपेन को अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया था। इसका मकसद है कि बैंक खातों, इंश्योरेंस, डिविडेंड, शेयरों, म्यूचुअल फंड्स और पेंशन से जुड़े बिना किसी दावे के जो पैसा पड़ा हुआ है वह सही मालिकों तक पहुंचे। यह अभियान 3ए फ्रेमवर्क, जागरूकता (Awareness), पहुंच (Accessibility) और कार्रवाई (Action) पर चल रहा है।

 

इसके लिए देश के 477 जिलों में कैंप लगाए गए हैं, जो लोगों की मदद करते हैं। इन कैंपों में डिजिटल हेल्पडेस्क, डेमो, FAQs और स्थानीय भाषाओं में जानकारी दी जा रही है। अब तक इस मुहिम के पहले दो महीनों में करीब 2,000 करोड़ रुपये लोगों को वापस मिल चुके हैं।

 

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सीनियर वेस्थ कंसल्टेंट वीरेंद्र गर्ग कहते हैं, 'सरकार की योजनाएं हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, उनको चाहिए कि इन योजनाओं का लाभ उठाएं और जल्द से जल्द अपने पैसों को क्लेम कर लें।'

कहां-कहां पड़ा है पैसा?

  • बैंकों में: 10 साल से कोई लेन-देन न होने वाले खातों (सेविंग्स, करंट, फिक्स्ड डिपॉजिट) का पैसा। कुल 78 हजार करोड़ रुपये।
  • इंश्योरेंस कंपनियों में: पॉलिसी मेच्योर होने या मौत के बाद भी क्लेम न होने पर। करीब 14 हजार करोड़ रुपये।
  • म्यूचुअल फंड्स: वे म्युचुअल फंड्स जिसमें 7-10 साल से क्लेम नहीं हुआ। इसमें 3 हजार करोड़ तक की अन्क्लेम्ड राशि पड़ी हुई है। 
  • शेयर डिवीडेंड: शेयर डिवीडेंड के रूप में करीब 9 हजार करोड़ रुपये पड़े हुए हैं।

अपना पैसा कैसे चेक करें?

सरकार ने इन पैसों को पाने के लिए चार आसान पोर्टल बनाए हैं-

बैंक खातों का पैसा चेक करने के लिए:

  • सबसे पहले वेबसाइट: https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits पर जाएं। 
  • अपना नाम, मोबाइल नंबर और पासवर्ड रजिस्टर करें।
  • अब बैंक, PAN, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या जन्म तिथि डालकर सर्च करें।
  • यहां परिवार के सदस्यों के लिए अलग-अलग सेक्शन मिलेंगे है।
  • udgam.rbi.org.in वेबसाइट पर, जब आप अनक्लेम्ड) जमा राशि की स्थिति जांचते हैं, तो
  • यहां आपको बैंक खाते से लेकर बैलेंस तक की सभी जानकारी दिखाई देगी।
  • इसके बाद, वहां दिखाए गए "क्लेम सबमिट करें" (Submit Claim) विकल्प पर क्लिक करके आप अपनी राशि वापस प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • क्लेम फॉर्म भरते समय, आपको अपना नाम, पता और बैंक विवरण जैसी कुछ आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी।
  • इसके बाद, सत्यापन के लिए आपको अपने बैंक में जाना पड़ सकता है।
  • इसके अलावा, आप उस बैंक या शाखा में जहां आपका पुराना खाता है, लिखित आवेदन जमा कर सकते हैं।
  • खाता पुराने खाता विवरण और KYC प्रदान करके पुनः रीएक्टिवेट भी किया जा सकता है।
  • इसी तरह से आप फिक्स्ड डिपॉजिट की राशि का भी दावा कर सकते हैं। सत्यापन के बाद, राशि आपके पुराने या नए खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

इंश्योरेंस का पैसा चेक करने के लिए

  • https://bimabharosa.irdai.gov.in पर अनक्लेम्ड राशि चेक करने के बाद "Register Complaint" विकल्प पर क्लिक करें।
  • यहां आपको एक फॉर्म दिखेगा जिसमें इंश्योरर की डिटेल्स, क्लेम का समय और पॉलिसी डिटेल्स भरनी होंगी। साथ ही दस्तावेज़ जैसे आधार, पैन, बैंक डिटेल्स, डेथ सर्टिफिकेट (यदि क्लेम मृतक व्यक्ति की इंश्योरेंस का है) और नॉमिनी प्रूफ अटैच करने होंगे।
  • फॉर्म सबमिट करने पर आपको एक टोकन नंबर मिलेगा जिससे आप क्लेम को ट्रैक कर सकते हैं। IRDAI लगभग 30 दिनों में आपके क्लेम की राशि भेज देगा।
  • इसके अलावा, यदि आपका नाम अनक्लेम्ड राशि में दिखाई देता है, तो आप सीधे उस इंश्योरेंस कंपनी से भी क्लेम कर सकते हैं।

म्यूचुअल फंड्स का पैसा चेक करने के लिए

  • अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड्स को MFCentral या SEBI MITRA वेबसाइट पर ट्रैक और क्लेम किया जा सकता है।
  • इसके लिए आपको स्थिति के अनुसार PAN/KYC प्रूफ, बैंक डिटेल्स, फोलियो स्टेटमेंट और डेथ सर्टिफिकेट/नॉमिनी आईडी की जरूरत होगी।
  • मैचिंग फोलियो मिलने पर आपको संबंधित AMC (एसेट मैनेजमेंट कंपनी) जैसे SBI MF से संपर्क करना पड़ सकता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनियां म्यूचुअल फंड्स और अन्य निवेशों का प्रबंधन करती हैं।
  • प्रक्रिया पूरी होने के बाद पैसा आपके बैंक खाते में 15-45 दिनों के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

शेयर/डिविडेंड का पैसा चेक करने के लिए

  • यदि आपका शेयर या डिविडेंड IEPF वेबसाइट पर दिखाई देता है, तो इसे क्लेम करने के लिए MCA/IEPF पोर्टल पर IEPF-5 फॉर्म भरना होगा।
  • इस फॉर्म को ऑनलाइन भरने के बाद, इसका प्रिंटआउट दस्तावेज़ों जैसे KYC, बैंक प्रूफ, पुराने शेयर प्रमाण के साथ कंपनी के नोडल ऑफिसर को स्पीड पोस्ट से भेजना होगा।

  • कंपनी द्वारा वेरिफिकेशन के बाद IEPF अथॉरिटी आपकी राशि को अप्रूव करेगा।

  • इसके बाद डिविडेंड आपके बैंक खाते में और शेयर आपके डीमैट खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

अगर कोई क्लेम न करे तो क्या होगा?

अगर इस अभियान के बाद भी कुछ लोग अपनी बकाया राशि का दावा नहीं करते हैं, तो वह राशि सिक्योरिटी फंड में ट्रांसफर कर दी जाएगी। 10 वर्ष से अधिक समय तक उपयोग न किए गए बैंक खातों की राशि को डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (DEA) फंड में ट्रांसफर करके सुरक्षित रखा जाता है। यहां से राशि का मालिक कभी भी दस्तावेज दिखाकर अपनी राशि दावा कर सकता है। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं होती।

 

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अगर कोई शेयरधारक लगातार 7 वर्ष तक अपना डिविडेंड नहीं लेता, तो वह राशि शेयर निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (Investor Education and Protection Fund) में चली जाती है। यहां से भी मालिक दस्तावेज देकर अपने शेयर और राशि वापस प्राप्त कर सकता है।

 

बीमा और म्यूचुअल फंड की दावा रहित राशि भी अलग-अलग नियामकों की अभिरक्षा में सुरक्षित रखी जाती है। इन फंडों को भी मालिक कभी भी वापस दावा कर सकता है। किसी भी स्थिति में सरकार या बैंक उस राशि पर अपना मालिकाना हक नहीं जमाते।