अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विदेशी नागरिकों की एंट्री को लेकर सख्त कदम लगातार उठा रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मंगलवार 13 दिसंबर को सात और देशों में पूरी तरह से ट्रैवल बैन लगा दिया है। फिलिस्तीन समेत कई दूसरे देशों की एंट्री पर अब अमेरिका ने बैन लगा दिया है। ट्रंप सरकार के ट्रैवल बैन से अब कुल 40 देश प्रभावित होंगे। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा और वोटिंग प्रक्रिया में कमियों का हवाला देते हुए यह सख्त कदम उठाया है।
दरअसल हाल ही में थैंक्सगिविंग वीकेंड पर नेशनल गार्ड के दो जवानों पर हमला हुआ था, जिसके बाद अमेरिका ने इसे और भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। हमले का आरोपी अफगान नागरिक था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने वीजा और इमिग्रेशन जांच प्रक्रिया को लेकर गहरी चिंता जाहिर की थी। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर अमेरिका में एंट्री स्टैंडर्सड्स को कड़ा करने की जरूरत पर जोर दिया। अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला देश की सुरक्षा और इमीग्रेशन नीति को मजबूत करने के लिए अहम है।
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इन देशों पर लगा बैन
अमेरिका की ओर से मंगलवार को लगाए गए ट्रैवल बैन के बाद अब कुल 19 देशों पर पूरी तरह से ट्रैवल बैन लगा दिया गया है। इसमें फिलिस्तीन, सीरिया जैसे देश शामिल हैं। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह बैन 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। नई लिस्ट के अनुसार अब जिन देशों के नागरिकों पर पूरी तरह अमेरिका में ट्रैवल बैन किया गया है, उनमें फिलिस्तीन भी शामिल है। इसके अलावा माली, बुर्किना फासो, नाइजर, साउथ सूडान, सीरिया और लाओस शामिल है। अब कुल 7 देशों के नागरिकों पर पूरी तरह ट्रैवल बैन लगा दिया गया है।
पहले 12 देशों पर लगा था बैन
- अफगानिस्तान
- म्यांमार
- चाड
- कांगो गणराज्य
- इक्वेटोरियल गिनी
- इरिट्रिया
- हैती
- ईरान
- लीबिया
- सोमालिया
- सूडान
- यमन
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आंशिक बैन वाले देश
- अंगोला
- एंटीगुआ और बारबुडा
- बेनिन
- कोट डी आइवर
- डोमिनिका
- गैबॉन
- गांबिया
- मलावी
- मॉरिटानिया
- नाइजीरिया
- सेनेगल
- तंजानिया
- टोंगा
- जाम्बिया
- जिम्बाब्वे
किन्हें मिलेगी छूट?
ट्रंप प्रशासन के इस आदेश में कुछ लोगों को राहत भी दी गई है। आदेश के अनुसार, कानूनी रूप से अमेरिका के स्थायी नागरिकों, मौजूदा वीजा धारकों, राजनयिकों, खिलाड़ियों और अमेरिका के राष्ट्रीय हित में एंट्री लेने वालों को इस बैन से छूट दी गई है। इसके साथ ही अलग-अग मामलों में छूट का प्रावधान रखा गया है।