अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन 80 कार्यकारी आदेशों की एक लिस्ट पर हस्ताक्षर किए, जिससे कई गैर-अमेरिकियों के लिए परेशानी बढ़ चुकी हैं। ट्रंप ने जैसे ही इन आदेशों पर हस्ताक्षर किए उसके कुछ ही घंटों के भीतर, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन सहित अप्रवासी और नागरिक अधिकार अधिवक्ताओं ने उन पर मुकदमा दायर कर दिया। दरअसल, ट्रंप ने अमेरिका में बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने का आदेश दिया है।

 

आसान भाषा में समझें तो बर्थ राइट सिटीजनशिप एक कानूनी प्रावधान है, जिसके तहत अमेरिका में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति, चाहे उसके माता-पिता की नागरिकता या वीजा स्थिति कुछ भी हो, स्वाभाविक रूप से अमेरिकी नागरिक बन जाता है। यह अधिकार अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन में दिया गया है। हालांकि, ट्रंप के इस आदेश से अमेरिका में गैर आप्रवासी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी हो गया है कि ट्रंप अमेरिका से बर्थ राइट सिटीजनशिप क्यों हटाना चाहते है? यह अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा?  

 

बता दें कि ट्रंप ने कई बार बर्थ राइट सिटीजनशिप को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। ऐसे में आइये पहले समझें की ट्रंप का बर्थ राइट सिटीजनशिप हटाने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? 

 

अवैध घुसपैठियों को रोकना

ट्रंप का मानना है कि बर्थराइट सिटीजनशिप का प्रावधान अवैध धुसपैठियों को बढ़ावा देता है। उनका तर्क है कि अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोग इस प्रावधान का उपयोग करते हैं ताकि उनके बच्चे अमेरिकी नागरिक बन सकें और फिर बाद में माता-पिता को भी अमेरिका में रहने का मौका मिले।

 

'एंकर बेबी' की समस्या

ट्रंप ने कई बार 'एंकर बेबी' शब्द का इस्तेमाल किया है। दरअसल, यह उन बच्चों के लिए एक विवादास्पद शब्द है, जो अवैध प्रवासियों के घर अमेरिका में पैदा होते हैं और नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। ट्रंप का मानना है कि इससे अमेरिकी संसाधनों पर बोझ बढ़ता है। 

 

संविधान पर दावा 

ट्रंप ने दावा किया कि 14वें संशोधन का उद्देश्य उन बच्चों को नागरिकता देना नहीं था, जिनके माता-पिता अवैध रूप से देश में है। ट्रंप के अनुसार इसे नए संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

 

ट्रंप का नारा 'अमेरिका फर्स्ट'

ट्रंप का नारा 'अमेरिका फर्स्ट' (America First) हमेशा से रहा है। उनकी आव्रजन नीतियां इसी एजेंडे के तहत बनाई गई, जिसमें वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और संसाधनों को मुख्य रूप से अमेरिकी नागरिकों के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखना चाहते हैं। 

बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करना आसान नहीं, आएगी ये चुनौतियां

14वां संशोधन

14वें संशोधन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति, चाहे उसके माता-पिता की स्थिति कुछ भी हो, अमेरिकी नागरिक होगा। हालांकि, इस प्रावधान को बदलने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जो बहुत कठिन प्रक्रिया है।

 

कार्यकारी आदेश

ट्रंप ने भले ही कार्यकारी आदेश (Executive Order) के जरिए इसे बदलने का दावा कर दिया हो लेकिन इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। दरअसल, संविधान संशोधन कार्यकारी आदेश के माध्यम से नहीं किया जा सकता।

 

समर्थन और विरोध

कई रूढ़िवादी ट्रंप के इस विचार का समर्थन करते हैं, जबकि मानवाधिकार समूह और डेमोक्रेट्स इसे संविधान और अधिकारों के खिलाफ मानते हैं।

 

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अमेरिका के लिए इसे हटाना महत्वपूर्ण क्यों?

अमेरिका में अवैध प्रवास हमेशा से एक प्रमुख मुद्दा रहा है। बर्थ राइट सिटीजनशीप के कारण अवैध प्रवासी अपने बच्चों को अमेरिका में जन्म देकर उन्हें यहां का नागरिक बना सकते हैं, जिसे एंकर बेबी समस्या कहा जाता है। इसे हटाने से अवैध प्रवासियों के बीच अमेरिका आने का प्रोत्साहन कम हो सकता है। 

 

इसके अलावा बर्थ राइट सिटीजनशीप के तहत पैदा होने वाले बच्चों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य सामाजिक सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। इसका बोझ टैक्स भरने वालों पर पड़ता है। अगर बर्थ राइट सिटीजनशीप खत्म हो गया तो सरकार को केवल पात्र नागरिकों और वैध प्रवासियों पर संसाधन खर्च करने का अवसर मिलेगा। 

 

अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन मूल रूप से दासता समाप्ति के बाद अफ्रीकी-अमेरिकियों को नागरिकता देने के लिए लाया गया था। हालांकि, इसे आज के संदर्भ में फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए क्योंकि यह अब अवैध प्रवासियों के लिए 'लूपहोल' बन गया है। बर्थ राइट सिटीजनशीप का उपयोग कर प्रवासी अपने बच्चों को नागरिक बनाकर लंबी अवधि के लिए अमेरिका में अपनी जड़ें जमा सकते हैं। इसे हटाने से विदेशियों का इस प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने में मदद मिलेगी।

क्या इसे हटाना इतना जरूरी है?

दरअसल, बर्थ राइट सिटीजनशीप को हटाने का विरोध डेमोक्रेटिक पार्टी और कुछ रिपब्लिकन नेता भी करते हैं। अदालतों में इस मुद्दे पर लंबे समय तक कानूनी लड़ाई हो सकती है। हालांकि, बर्थराइट सिटीजनशिप को हटाने से प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर उद्योगों को बड़ा नुकसान हो सकता है।