दिशा सालियान की मौत मामले में मुंबई पुलिस ने हाई कोर्ट से कहा है कि उन्होंने खुदकुशी की थी। दिशा सालियान की मौत पर महाराष्ट्र में खूब सियासत हुई थी। उनकी मौत में आदित्य ठाकरे की भूमिका को लेकर खूब सियासी बयानबाजी हुई थी। दिशा, पेशे से सिलेब्रिटी मैनेज थीं। दिशा के पिता सतीश सालियान ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी।
 

मुंबई पुलिस ने कोर्ट में दायर अपने हलफनाम में कहा कि दिशा सालियान ने फ्लैट की खिड़की से अपनी मर्जी से खुदकुशी की थी। उनकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहीं भी शारीरिक हमले या यौन उत्पीड़न के निशान नहीं मिले। मुंबई पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा कि वह अपने परिवार के साथ विवाद और प्रोफेशनल मुश्किलों से परेशान थीं, इसलिए खुदकुशी कर बैठीं।


कब हुई थी दिशा सालियान की मौत?

दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड स्थित एक बिल्डिंग से गिरने की वजह से हुई थी। उन्होंने कथित तौर पर 14वीं मंजिर से कूदकर जान दे दी थी। मुंबई पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) के तौर पर दर्ज किया था। सतीश सालियान ने मार्च में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी बेटी की मौत के मामले की जांच CBI से कराने की अपील की थी। 

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आदित्य ठाकरे का नाम क्यों आया?

सतीश सालियान ने मांग की थी कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। उनका कहना था कि दिशा सालियान की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। उनका कहना था कि मौत से पहले उसके साथ रेप किया गया, राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली होने की वजह से आदित्य ठाकरे को बचा लिया गया। तथ्य तक छिपाए गए। 

दिशा सालियान। (Photo Credit: Social Media)

 


SIT ने बताई दिशा सालियान की मौत की वजह

जस्टिस ए एस गडकरी की अगुवाई वाली बेंच ने इस केस की सुनाई की। अब 16 जुलाई को इस केस की सुनवाई होगी। केस की जांच कनरे वाली मालवणी पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा है कि दिशा सालियान ने खुदकुशी की थी। मालवणी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर शैलेंद्र नागरकर ने हलफनामा कोर्ट में दायर किया था। उन्होंने कहा कि जब यह हादसा हुआ, तब वह नशे में थी। पारिवारिक हालात और प्रोफेशनल मुश्किलों की वजह से उसे खुदकुशी करनी पड़ी। उसके साथ उस वक्त मौजूद उसके मंगेतर ने भी किसी साजिश से इनकार किया है।

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SIT जांच में क्या पता चला?

  • दिशा सालियान ने फ्लैट की खिड़की से अपनी मर्जी से कूदकर खुदकुशी की।
  • किसी भी तरह की साजिश इस मौत में शामिल नहीं है।
  • दिशा के साथ कोई शारीरिक या यौनिक उत्पीड़न नहीं हुआ था।
  • सतीश सालियान के तर्क निराधार हैं।
  • क्लोजर रिपोर्ट वैज्ञानिक जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर आधारित थी।

मुंबई पुलिस ने हाई कोर्ट से क्या कहा?

मुंबई पुलिस ने हाई कोर्ट से कहा है कि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद केस की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था। SIT रिपोर्ट भी पुलिस की रिपोर्ट से मिल रही है। केस की जांच जारी है। 

दिशा सालियान के पिता क्या चाहते हैं?

सतीश सालियान ने बुधवार को दायर एक आवेदन में कहा कि संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करने वाली जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और फिर जांच करनी चाहिए। SIT बिना FIR दर्ज किए बिना गैंगरेप हत्या के गंभीर मामले की जांच कर रही है जो पूरी तरह से अवैध है। 

सतीश सालियान का दावा है कि अदालत के आदेश की अवमानना की गई है। उन्होंने अपील की है कि कोई भी आदेश देने से पहले कोर्ट को उनकी बात सुननी चाहिए। आदित्य ठाकरे की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि सतीश सालियान द्वारा दायर याचिका झूठी, तुच्छ और किसी मकसद से प्रेरित है।