बिहार सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर सख्त कदम उठाया है। अब सरकारी कर्मचारी ना तो अपने नाम और ना ही गुमनाम अकाउंट से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने सीधे शब्दों में दिशा-निर्देश देते हुए कहा है कि रील बनाने, लाइव करने या कोई कॉमेंट करने पर ऐक्शन लिया जाएगा। यह फैसला सोशल मीडिया के दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
नीतीश कुमार की सरकार ने कहा है कि बिना अनुमति के कोई भी सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिहार सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया कि फेसबुक, टिट्वर (एक्स), टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म अकांउट चलाने के लिए पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस बैठक में कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिली जिनमें से यह नियमावली ज्यादा चर्चित हो रही है।
सरकारी काम से जुड़ी पोस्ट पर पाबंदी
सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का कॉमेंट करना सरकारी कर्मचारियों को भारी पड़ेगा। खास तौर पर सरकारी योजनाओं, नीतियों, आदेशों और कोर्ट के फैसलों पर व्यक्तिगत टिप्पणी देने या उसे संबंधित पोस्ट शेयर करने पर भी प्रतिबंध होगा।
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फर्जी और गुमनाम अकाउंट पर रोक
सरकार ने साफ किया है कि फर्जी नाम या गुमनाम पहचान से सोशल मीडिया अकाउंट चलाना भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही पहले से मौजूद सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी भी संबंधित विभाग को देनी होगी। नए नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर किसी भी सरकारी योजना, नीति, प्रशासनिक आदेश या कोर्ट के फैसलों पर अपनी व्यक्तिगत राय शेयर नहीं कर सकते। ऐसा करना सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
किसी भी तरह की गोपनीय जानकारी, दस्तावेज, फाइल या सरकार के निर्णयों से जुड़ी जानकारी इंटरनेट मीडिया पर शेयर करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया पर लापरवाह पोस्टिंग से न केवल प्रशासनिक छवि खराब होती है, बल्कि संवेदनशील जानकारी के लीक होने का खतरा भी बढ़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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ऑन ड्यूटी कॉन्टेट बनाना बंद
किसी भी प्रकार की रील, वीडियो, फोटो जैसे कॉन्टेट को सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकते, खास तौर पर यूनिफॉर्म पहनकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सरकार ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत और पेशेवर इस्तेमाल के बीच स्पष्ट नियम हैं ताकि विभागीय अनुशासन और सरकारी प्रतिष्ठा को गंभीरता से लिया जा सके।
