राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मेघालय ईस्ट खासी हिल्स जिले की कोर्ट ने सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा समेत 5 आरोपियों पर हत्या व सबूत मिटाने के आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले में कोर्ट ने 28 अक्टूबर को आरोप तय किए गए। इसमें और तीन विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी पर आरोप तय किया गया है। सभी पांचों ने आरोपों से इनकार किया है। ट्रायल 11 नवंबर से शुरू होने वाला है।
मेघालय से मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने पांचों आरोपियों पर सेक्शन 103 (1) (मर्डर), 238 (a) (सबूत मिटाने) और 61 (2) (क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी) के तहत आरोप तय किए हैं।
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क्या था पूरा मामला
राजा रघुवंशी 21 मई को पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर शिलांग पहुंचे थे। 26 मई को दोनों चेरापूंजी के सोहरा से लापता हो गए थे। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की कई दिनों की तलाशी के बाद 2 जून को राजा का शव वेई सॉडोंग झरने के पास करीब 30 फीट गहरी खाई से बरामद हुआ था। शव मिलने के बाद जांच लापता व्यक्ति के मामले से हत्या की जांच में बदल गई।
पुलिस ने बताया कि उसकी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई थी, उसके सिर पर दो गहरे घाव मिले थे। सोनम पर यह आरोप है कि वह मामले का सह-आरोपी राज कुशवाहा के साथ रिलेशन में थी। सोनम ने इन लोगों के साथ मिलकर मर्डर की पूरी प्लानिंग की थी। तीनों हमलावर हत्या को अंजाम देने के लिए मध्य प्रदेश से मेघालय आए थे।
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पुलिस के बयान के अनुसार विशाल ने राजा पर एक धारदार हथियार जिसे लोकल भाषा में 'दाओ' कहा जाता है उससे हमला किया था। आरोप है कि सोनम हमले के समय वहां मौजूद थी। सबूतों में एक दूसरा धारदार हथियार और एक सफेद शर्ट भी खाई से बरामद हुआ। वह शर्ट आरोपी आकाश राजपूत की थी। जांच के बाद, सभी पांचों को 8 और 9 जून को गिरफ्तार कर लिया गया था।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
सोहरा हिल्स पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के बाद 5 सितंबर को सोहरा सब-डिविजन के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में 790 पेज की चार्जशीट पेश की थी। आरोपियों के वकील राणा ने कहा कि कोर्ट ने मेरे क्लाइंट्स पर हत्या के आरोप तय किए हैं। कोर्ट के सामने अपनी तरफ से पक्ष रखेंगे।
