दिल्ली सरकार ने एक अनोखी पहल शुरू की है। दिल्ली में पहली बार छोटे अपराधों में दोषी पाए जाने पर अस्पताल के वार्डों, सड़कों और पार्कों की सफाई की सजा मिल सकती है। दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय ने 'कम्युनिटी सर्विस' से जुड़ी 12 तरह की सेवाओं को पहली बार अधिसूचित किया है। गृह मंत्रालय ने जो अधिसूचना जारी की है उसके मुताबिक, जो 12 कम्यूनिटी सर्विस सजा के तौर पर रखी गई हैं, वह एक दिन से लेकर 31 दिन तक या 40 घंटे से 240 घंटे तक हो सकती है।

 

हालांकि सजा क्या होगी यह तय करने का अधिकार पूरी तरह से कोर्ट के पास होगा। सरकार के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पर यह सजा तय की गई हैं लेकिन यह तय करने का मकसद अदालतों के विवेकाधिकार को सीमित करना नहीं है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 4(F) के तहत यह सजा दी जा सकती है।

 

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समाज को मिल सकेगा लाभ

भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, यह सजा विकल्प के तौर पर होगी, यानि अगर कोर्ट चाहे तो पहले अपराध पर जेल या जुर्माने के बजाए यह सजा दे सकती है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम न्यायिक सुधार की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम है। इससे न केवल अपराधियों को सुधारा जा सकेगा बल्कि समाज को भी लाभ मिलेगा। यह पहल अपराधियों के सुधार में बेहतर कदम होगा। साथ ही, सार्वजनिक जगहों की सफाई और सुधार जैसे कार्यों से लोगों को सीधा लाभ होगा। इससे सामाजिक जागरूकता और स्वच्छता में भी सुधार की उम्मीद है।

किन अपराधों में होगी सजा?

'कम्युनिटी सर्विस' के तहत छोटे अपराधों के लिए सजा दी जा सकती है, जो भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 4(F) के तहत आती है। यह सजा चोरी, सार्वजनिक जगह को नुकसान, मारपीट, शांति भंग करना, गंदी हरकतें, ट्रैफिक नियम तोड़ना, कचरा फेंकना, शराब पीकर हंगामा करना, छोटी ठगी और बिना इजाजत किसी जगह में घुसना जैसे कारणों से मिल सकती है। यह सजा कोर्ट की मर्जी पर निर्भर करती है और जेल या जुर्माने की जगह दी जा सकती है जैसे, हल्की चोरी या ट्रैफिक नियम तोड़ने पर किसी को अस्पताल, सड़क, या पार्क की सफाई का काम सौंपा जा सकता है। यह कदम अपराधियों को सुधारने और समाज को फायदा पहुंचाने के लिए है लेकिन फैसला पूरी तरह कोर्ट करेगा।

 

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क्या होगी सजा?

दिल्ली सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है उसमें 12 कम्यूनिटी सर्विस को रखा गया है। इन सजाओं की अवधि एक दिन से 31 दिन तक या 40 घंटे से 240 घंटे तक हो सकती है, जो अदालत के विवेक पर निर्भर करेगी।


• अस्पताल के वार्डों की सफाई
• सड़कों की सफाई और रखरखाव
• पार्कों की सफाई और देखभाल
• पेड़-पौधों की सिंचाई और रखरखाव
• सार्वजनिक शौचालयों की सफाई
• सार्वजनिक लाइब्रेरी में किताबों का मैनेजमेंट
• सामुदायिक केंद्रों में साफ-सफाई
• नदियों और जल स्रोतों की सफाई
• सार्वजनिक स्थानों पर कचरा प्रबंधन
• सड़क पर लगे चिन्हों और ट्रैफिक संकेतकों की मरम्मत
• सरकारी स्कूलों या आंगनवाड़ी केंद्रों में सहायता
• आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य