पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 सरकारी अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों पर चुनाव संबंधी कार्यों में गंभीर लापरवाही, ड्यूटी में कोताही और अपनी शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगा है। इन अधिकारियों को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

चुनाव आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव नंदनी चक्रवर्ती को पत्र लिखकर इन सभी के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जिन अधिकारियों पर यह गाज गिरी है, वे अलग-अलग जिलों में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) के तौर पर तैनात थे। 

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किन जिलों के अधिकारी नपे?

चुनाव आयोग ने जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनमें तीन अधिकारी मुर्शिदाबाद जिले के हैं। डॉ. सेफौर रहमान (शमशेरगंज), नीतीश दास (फरक्का) और एसके मुर्शिद आलम (सूती) को निलंबित  कर दिया गया है। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना से सत्यजीत दास और जयदीप कुंडू, पश्चिम मेदिनीपुर से देबाशीष बिस्वास और जलपाईगुड़ी से डालिया राय चौधरी को निलंबित किया गया है।

चुनाव आयोग ने क्यों लिया है यह फैसला?

चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार से इन अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी गई है।

 

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अधिकारियों के खिलाफ आरोप क्या हैं?

अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच में गंभीर अनियमितताएं, मनमानी और चुनाव कानूनों के उल्लंघन सिद्ध होने के आरोप हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब SIR की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 28 फरवरी 2026 को होने वाला है।

 

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किस अधिकार के तहत चुनाव आयोग यह कार्रवाई की है?

चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13CC के तहत यह कार्रवाई की है। निलंबित अधिकारियों में ज्यादातर असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफीसर (AERO) और असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफीसर (ARO) हैं।