जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ लगाए गए पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत आदेश को रद्द कर दिया है। मलिक पिछले साल सितंबर से निवारक हिरासत में थे और लंबे समय से जेल में बंद थे।
यह फैसला उनके द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus Petition) पर सुनवाई के बाद आया। उनके वकील अप्पू सिंह ने बताया कि अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद हिरासत आदेश को अवैध मानते हुए रद्द कर दिया। अब मलिक की रिहाई की राह साफ हो गई है, हालांकि कुछ कानूनी औपचारिकताएं बाकी हैं।
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229 दिन से जेल में थे मलिक
मेहराज मलिक डोडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और AAP की जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रमुख भी हैं। उन्हें 8 सितंबर 2025 को हिरासत में लिया गया था। उन पर सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने से जुड़े आरोप लगाए गए थे और तब से वे कठुआ जिला जेल में बंद थे। इस मामले की सुनवाई कई तारीखों पर चली और 23 फरवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब खुले कोर्ट में आदेश सुनाते हुए PSA हिरासत को रद्द कर दिया गया है। विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है।
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केजरीवाल ने किया स्वागत
फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, 'मेहराज मलिक आपका स्वागत है। आपकी लड़ाई सभी के लिए प्रेरणा है।' वहीं AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मलिक ने 229 दिन जेल में बिताए और आखिरकार अदालत ने उनके खिलाफ लगाए गए PSA को खारिज कर दिया। उन्होंने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि जल्द ही मलिक रिहा होंगे।
