साल 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इसके साथ ही आम लोगों के लिए कई जरूरी वित्तीय और टैक्स से जुड़े कामों को पूरा करने की लास्ट डेट भी नजदीक है। 31 दिसंबर 2025 को आधार पैन लिंकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य कई अहम कामों की आखिरी तारीख है। अगर तय समय तक ये काम पूरे नहीं किए गए तो नए साल की शुरुआत टैक्स नोटिस, जुर्माने और दिक्कतों के साथ हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी परेशानी के आप नए साल में कदम रखें तो 31 दिसंबर को जिन कामों की डेडलाइन है उन्हें जल्दी पूरा कर लें।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पहले ही साफ किया जा चुका है कि तय तारीख के बाद कई सुविधाएं सीमित हो सकती हैं। पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आ सकती है और बैंकिंग व निवेश से जुड़े कई काम अटक सकते हैं। ऐसे में टैक्सपेयर्स और आम पैन धारकों के लिए जरूरी है कि वे 31 दिसंबर से पहले जरूरी काम पूरा कर लें।
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इनकम टैक्स रिटर्न
जिन लोगों ने अब तक वित्त वर्ष 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं किया है, उनके लिए 31 दिसंबर आखिरी मौका है। यह तारीख बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की लास्ट तारीख है। समय पर आईटीआर फाइल नहीं करने पर लेट फीस और ब्याज देना पड़ सकता है। इनकम पांच लाख रुपये तक होने पर जुर्माना कम होता है, जबकि इससे ज्यादा इनकम पर जुर्माना बढ़ सकता है। इसके अलावा आईटीआर न भरने पर भविष्य में लोन, वीजा और अन्य वित्तीय कामों में परेशानी आ सकती है। इसलिए 31 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स भर दें। अगर आप 31 दिसंबर तक भी इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है इसके साथ ही जुर्माना भी लगा सकता है।
आईटीआर में गलती सुधारने का मौका
अगर आपने पहले ही आईटीआर फाइल कर दिया है लेकिन उसमें कोई गलती रह गई है तो 31 दिसंबर तक आप अपना नया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसे रिवाइज्ड आईटीआर कहा जाता है। रिवाइज्ड आईटीआर के जरिए इनकम, कटौती, बैंक अकाउंट या अन्य जानकारी में सुधार किया जा सकता है। हालांकि, अगर सुधार के बाद टैक्स देनदारी बढ़ती है आपको जो एक्स्ट्रा टैक्स बनेगा वह जमा करना होगा।
आधार पैन लिंक करवा लें
आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अब जरूरी हो चुका है। जिन लोगों ने अब तक आधार पैन लिंक नहीं कराया है, उनके लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख है। अगर तय तारीख तक आधार पैन लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड बंद हो सकता है। अगर आपका पैन कार्ड पैन से आईटीआर फाइल नहीं किया जा सकेगा और बैंकिंग लेनदेन, निवेश, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और लोन से जुड़े काम प्रभावित हो सकते हैं। भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए इसलिए 31 दिसंबर से पहले आधार और पैन को लिंक करवा लें।
आधार-पैन लिंक कैसे होगा?
अगर आपने अभी तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो आप घर बैठे इस काम को कर सकते हैं। आधार पैन लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इसके लिए इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार और पैन की जानकारी भरनी होती है। जिनका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा है, उन्हें ओटीपी के जरिए लिंकिंग की सुविधा मिलती है। इसके अलावा एसएमएस के जरिए भी आधार पैन लिंक किया जा सकता है। अगर ऑनलाइन दिक्कत आ रही है तो नजदीकी पैन सेवा केंद्र पर जाकर भी यह काम कराया जा सकता है।
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बैंक से जुड़े यह काम भी कर लें
31 दिसंबर तक कई बैंक और वित्तीय संस्थानों की ओर से भी जरूरी अपडेट पूरे करने की सलाह दी गई है। बैंक लॉकर एग्रीमेंट, केवाईसी अपडेट और निवेश से जुड़े दस्तावेज समय रहते अपडेट करना जरूरी है। अगर केवाईसी या अन्य जानकारी अपडेट नहीं की गई तो बैंक अकाउंट और निवेश सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे मामलों में लेनदेन पर रोक भी लग सकती है। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंक केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के नियमों को सख्ती से लागू कर रहे हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के मुताबिक, बैंक लॉकर रखने वाले सभी ग्राहकों को अपना लॉकर एग्रीमेंट अपडेट कराना जरूरी है। इस एग्रीमेंट को रिन्यू और अपडेट करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 ही तय की गई है। लास्ट डेट तक एग्रीमेंट अपडेट ना करने पर बैंक लॉकर की सुविधा पर रोक लग सकती है। आपके लॉकर के लिए आपको जुर्माना देना पड़ सकता है और बैंक आपको नोटिस भी जारी कर सकता है।
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिसंबर के आखिरी दिनों में इनकम टैक्स पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिससे तकनीकी दिक्कतें सामने आती हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग आखिरी दिन का इंतजार न करें। समय पर आधार पैन लिंकिंग, आईटीआर फाइलिंग और दस्तावेज अपडेट करने से नए साल में किसी भी तरह की कानूनी या आर्थिक परेशानी से बचा जा सकता है।
