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दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को ओवैसी लड़ाएंगे विधानसभा चुनाव

AIMIM के मुखिया असुदुद्दीन औवैसी ने ऐलान किया है कि एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन उनकी पार्टी के टिकट पर दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे।

Asaduddin Owaisi with tahir hussain family

ताहिर हुसैन के परिवार से मिले ओवैसी, Photo: Asaduddin Owaisi X Handle

दिल्ली में अगले साल जनवरी-फरवरी के विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी तक सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) ने 31 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी दिल्ली के चुनाव में उतरेगी। ओवैसी ने एक नेता को टिकट देकर दिल्ली के चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। AIMIM की ओर से AAP के पूर्व नेता और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को विधानसभा चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा।

 

साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में ताहिर हुसैन को आरोपी बनाया गया था। आरोप है कि ताहिर हुसैन ने दंगों की सुनियोजित योजना पहले से बनाई थी और अपनी छत पर ईंट-पत्थर और पेट्रोल बम जैसी चीजें जुटाई थीं। इसी केस में ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया था। बाद में आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। ताहिर हुसैन फिलहाल जेल में हैं। इस साल मई के महीने में ताहिर हुसैन को दिल्ली की अदालत से जमानत मिल गई थी लेकिन अन्य मामलों में आरोपी होने की वजह से वह अभी भी जेल में हैं।

ओवैसी ने कर दिया ऐलान

 

इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, 'एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन ने AIMIM जॉइन कर ली है और वह मुस्तफाबाद सीट से दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उनके परिवार के लोगों और समर्थकों ने आज मुझसे मुलाकात की और पार्टी में शामिल हुए।'मुस्तफाबाद सीट पर फिलहाल आम आदमी पार्टी का कब्जा है। AAP ने इस बार अपने मौजूदा विधायक हाजी यूनुस का टिकट काटकर अपने युवा नेता मोहम्मद आदिल खान को टिकट दिया है। अब देखना होगा कि ताहिर हुसैन इस चुनाव में AAP को चुनौती देते हैं या इन दोनों के टकराव का फायदा बीजेपी या कांग्रेस को मिलता है।

कहां फंसे थे ताहिर हुसैन?

 

बता दें कि साल 2020 में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के ठीक बाद पूर्वी दिल्ली में दंगे हो गए थे। दंगाई भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की थी। इस दंगे में कई लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोगों के घर या दुकान को नुकसान पहुंचा था। कोर्ट का कहना था कि ताहिर हुसैन बेशक हमला करने वाली भीड़ का हिस्सा नहीं थे लेकिन वह लोगों को भड़काने वाले मुख्य साजिशकरता हैं। बता दें कि ताहिर हुसैन को अभी तक दंगों से जुड़े 5 मामलों में राहत मिल चुकी है।

 

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