अमेरिका में दो डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने 'रीयूनाइटिंग फैमिलीज एक्ट' नाम का विधेयक पेश किया। प्रवासी परिवारों को एकजुट करने और फैमिली वीजा की सीमा को बढ़ाने के उद्देश्य से इस बिल को पेश किया गया है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो इसका सबसे अधिक फायदा भारत को होगा।
इसके अलावा चीन, मैक्सिको, फिलिपींस और वियतनाम जैसे देशों को भी फायदा पहुंचेगा। इस बिल का उद्देश्य 'अनयूज्ड वीजा'को फिर से जारी करना, करीबी रिश्तेदारों को वीजा सीमा से छूट देना और बच्चों को 21 साल का होने के बाद 'देश निकाला' और थर्ड जेंडर परिवारों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना शामिल है।
किसने पेश किया बिल?
सीनेट की न्यायिक समिति की सदस्या सीनेटर मेजी के. हिरोनो और सीनेटर टैमी डकवर्थ ने इस बिल को पेश किया। बता दें कि इस बिल में फिलिपिनो वेटरेन्स फैमिली रियूनिफिकेशन एक्ट विधेयक भी शामिल हैं। इसके तहत दूसरे विश्वयुद्ध में हिस्से लेने वाले फिलीपींस के बच्चों के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। एशियन अमेरिकन्स एडवांसिंग जस्टिस व अन्य संगठनों ने इस बिल का स्वागत किया है। भारतीय-अमेरिकी संगठनों ने इसे दशकों पुराने वीजा बैकलॉग को समाप्त करने वाला और परिवारों को पुन:एकजुट करने वाला कदम बताया है।
क्या है फैमिली वीजा?
फैमिली वीजा के तहत आप अमेरिका में पर्मानेंट रह सकते है। हालांकि, अमेरिकी आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम ने प्रवासी और गैर-प्रवासी वीजा की कुछ कैटेगरी को अलग रखा है। अमेरिका के बाहर के आवेदकों के लिए, प्रक्रिया में आमतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स (DOS) दोनों शामिल होते हैं। आपके स्पॉंसर को USCIS के साथ एक याचिका दायर करनी पड़ती है। याचिका स्वीकार किए जाने के बाद आपको अपने देश में अमेरिकी दूतावास में कुछ 'कांसुलर प्रोसेसिंग' से गुजरना पड़ता है। जो आवेदक पहले से ही अमेरिका में हैं, वे अपनी याचिका स्वीकृत होने के बाद अपनी स्थिति बदलने या समायोजित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस बिल का फोकस किन चीजों पर रहेगा?
- अनयूज्ड वीजा को फिर से हासिल करने पर रहेगा फोकस। इसके तहत ऐसे वीजा को वापस लिया जाएगा जो पिछले कुछ सालों में इस्तेमाल नहीं हुए हैं।
- करीबी रिश्तदारों को वीजा सीमा से छूट दिलाने पर फोकस रहेगा। पति-पत्नी, 21 वर्ष से कम उम्र के अविवाहित बच्चों और कानूनी स्थायी निवासियों के माता-पिता को शामिल करने के लिए मौजूदा छूट का विस्तार किया जाएगा।
- बिल का उद्देश्य आप्रवासन प्रणाली के भीतर एलजीबीटीक्यू+ परिवारों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करना शामिल है।