आम आदमी पार्टी (AAP) के चर्चित विधायक अमानतुल्लाह खान एक बार फिर मुसीबत में फंस गए हैं। दिल्ली पुलिस ने विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ हत्या के एक आरोपी को बचाने के आरोप में FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ दंगे से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 (2) लगा दी है।
पुलिस ने आरोपी को पकड़ भी लिया था। भीड़ बढ़ी, झड़प हुई और वह शख्स भाग निकला। आरोपी का नाम शाहबाज खान बताया जा रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जामिया नगर में ही आरोपी शख्स ने साल 2018 में एक शख्स पर कई राउंड गोलियां दागी थीं।
अमानतुल्लाह खान पर आरोप क्या हैं?
अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी। जामिया नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। अमानतुल्लाह और उनके समर्थकों पर सरकारी काम में बाधा डालने के भी आरोप हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। सोमवार को भी पुलिस ने उनके घर दस्तक दी थी लेकिन वह अफने घर में ही नहीं मिले।
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पुलिस ने क्या कहा है?
पुलिस का दावा है कि अमानतुल्लाह और उनके समर्थकों ने क्राइम ब्रांच के साथ झड़प की, उन्होंने आरोपी की भागने में मदद की। पुलिस का कहना है कि क्राइम ब्रांच की टीम जामिया नगर में आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंचे थी। शख्स साल 2018 के एक हत्या की कोशिश से जुड़े केस में आरोपी है।
अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद आरोपी भाग निकला। पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी पर भी नए केस दर्ज हुए हैं, उस पर भी सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप हैं।
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क्या है BNS की धारा 191 (2)?
भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 (2) किसी दंगा के लिए उमड़ी गैरकानूनी भीड़ बुलाने पर लगाई जाती है। अगर इसके तहत कोई दोषी पाया जाए तो 2 साल तक की सजा हो सकती है। भीड़ में हथियार की बात सामने आए तो यह सजा 5 साल तक बढ़ सकती है।