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अंकिता भंडारी को 3 साल बाद इंसाफ, कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई उम्रकैद

सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी का मर्डर हो गया था। उसकी लाश ऋषिकेश के पास चिल्ला नहर से बरामद हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी माना है।

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अंकिता भंडारी। (Photo Credit: Khabargaon)

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अंकिता भंडारी मर्डर केस में शुक्रवार को जिला कोर्ट का फैसला आ गया है। इस हत्याकांड में कोर्ट ने तीन आरोपियों- पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दे दिया है। उत्तराखंड की कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हालांकि, अंकिता के परिवार वालों ने फांसी की सजा की मांग की थी। 


पौढ़ी की रहने वालीं अंकिता भंडारी का मर्डर सितंबर 2022 में हुआ था। एक नहर से उसका शव बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों- पुलकित, सौरभ और अंकित को गिरफ्तार कर लिया था।

 

कोर्ट ने क्या दिया फैसला?

अंकिता भंडारी की तरफ से पैरवी करने के लिए सरकार ने एडवोकेट अवनीश त्यागी को नियुक्त किया था। उन्होंने बताया, 'तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उन्हें IPC की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया है। उम्रकैद की साथ-साथ कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।' उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।

 

पहले गायब, फिर मिली लाश

अंकिता भंडारी 18 सिंतबर 2022 को ऋषिकेश के पास वंतारा रिजॉर्ट से गायब हो गई थी। 24 सितंबर को उसकी लाश ऋषिकेश की चिल्ला नहर से बरामद हुई थी। आरोप लगा कि वंतार रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या ने अपने साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता की हत्या कर दी थी। आरोप था कि उन्होंने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

 

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2 साल 8 महीने चला ट्रायल

अंकिता मर्डर केस की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया गया था। इस मामले में कोटद्वार की जिला अदालत में पहली सुनवाई 30 जनवरी 2023 को हुई थी। 


मामले की जांच के बाद SIT ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें पुलकित आर्या और उसके लिए काम करने वाले सौरभ और अंकित पर मर्डर का आरोप लगाया गया था। SIT ने अपनी जांच में 97 लोगों को गवाह बनाया था। हालांकि, कोर्ट में 47 लोगों की गवाही ही हुई थी।


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