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यौन उत्पीड़न मामले में प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

यौन उत्पीड़न मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

prajwal revanna : PTI

प्रज्वल रेवन्ना । पीटीआई

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व जेडी (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। यह याचिका उनके ऊपर दर्ज चौथे मामले में खारिज की गई है। रेवन्ना के खिलाफ चौथा मामला 12 जून को बेंगलुरु में सीआईडी ​​के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दर्ज किया गया था।

 

इस मामले में उन पर यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने तथा आईटी एक्ट के तहत निजता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में शिकायतकर्ता एक महिला है, जिसका वीडियो कॉल के जरिए कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया।

परप्पना अग्रहारा जेल में हैं रेवन्ना

प्रज्वल के वकीलों ने इस आधार पर अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने की इच्छा जताई थी कि मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है, लेकिन न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं दी और इसके बजाय याचिका खारिज कर दी।

 

रेवन्ना फिलहाल यहां परप्पना अग्रहारा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं और उनके खिलाफ चार अलग-अलग मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था।

 

होलेनरसिपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में जर्मनी से बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचने पर 31 मई को एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। अगले दिन उन्हें हिरासत में भेज दिया गया था।

पार्टी से कर दिए गए थे निष्कासित

रेवन्ना इस साल के लोकसभा चुनावों में हासन संसदीय क्षेत्र को दोबारा जीत पाने में सफल नहीं हो सके। यौन शोषण के मामले तब सामने आए जब 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले हासन में कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो वाले पेन ड्राइव फैलाए गए। इसके बाद जेडी(एस) ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया था।

 

28 अप्रैल को हासन के होलेनरसिपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज पहले मामले में रेवन्ना पर 47 वर्षीय पूर्व नौकरानी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा। उन्हें आरोपी नंबर दो के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि उनके पिता और स्थानीय विधायक एच डी रेवन्ना मुख्य आरोपी हैं।

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दूसरा मामला 1 मई को आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा दर्ज किया गया था, जब हासन जिला पंचायत की 44 वर्षीय पूर्व सदस्य ने उन पर बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था।

 

60 साल की महिला के रेप से जुड़ा है मामला

तीसरा मामला मैसूर के के आर नगरा की 60 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार से जुड़ा है, जो घरेलू सहायिका भी थी। पीड़िता के बेटे ने 2 मई को के आर नगर पुलिस स्टेशन में अपनी मां के अपहरण का आरोप लगाते हुए अपहरण का मामला दर्ज कराया था। 

 

इस अपहरण मामले में एसआईटी ने रेवन्ना को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जमानत पर बाहर है और प्रज्वल की मां भवानी से पूछताछ की थी, जिसे अग्रिम जमानत मिल गई है।

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