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X पर लाइक कर दी थी एक पोस्ट, पत्रकार पर लग गया 10000 का जुर्माना

दिल्ली की एक कोर्ट ने पत्रकार गार्गी रावत को अपमानजनक पोस्ट लाइक करने पर 10,000 रुपये जुर्माना भरने के लिए कहा है। समझिए क्या है पूरा मामला।

Gargi Rawat

सांकेतिक तस्वीर, Photo Credit: Freepik

दिल्ली के एक कोर्ट ने सोमवार को एक्स पोस्ट लाइक करने पर एक पत्रकार पर जुर्माना लगा दिया है। कोर्ट ने 2019 में दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई करते हुए एनडीटीवी की पत्रकार गार्गी रावत को आदेश दिया है कि वह टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर मित्रा को 10,000 रुपये दें। अभिजीत अय्यर मित्रा ने गार्गी रावत पर मानहानि का मुकदमा इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने एक्स पर एक ऐसी पोस्ट को लाइक किया था जिसमें अभिजीत को रेप केस में आरोपी बताया गया था। 

 

अभिजीत ने गार्गी और वकील दुष्यंत अरोड़ा पर मानहानि का मुकदमा किया था। दुष्यंत अरोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने एक्स पर वह पोस्ट डाला था और गार्गी ने उसे लाइक किया था। अभिजीत ने 20 लाख रुपये की मांग की थी। हालांकि, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने गार्गी रावत को सिर्फ 10,000 रुपये चुकाने को कहा। कोर्ट में अभिजीत इस तरह के विवादों में कई बार रहे हैं।

 

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दो हफ्ते में दे होगा जुर्माना

कोर्ट ने गार्गी पर 10,000 रुपये जुर्माना देने के लिए कहा। कोर्ट ने जुर्माना भरने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। अगर दिए गए समय में जुर्माना नहीं भरा गया तो गार्गी को जुर्माने की राशि पर 6 प्रतिशत सालाना दर से ब्याज भी देना होगा। इस मामले में वकील दुष्यंत अरोड़ा ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली थी, जिसके बाद उन्हें इस केस से अलग कर दिया गया था। दुष्यंत ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उनके दावे में कुछ भी तथ्य नहीं थे। 

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला 2019 में शुरू होता है। पत्रकार राणा अय्यूब ने अभिजित अय्यर मित्रा के द प्रिंट के लिए लिखे आर्टिकल पर टिप्पणी की थी। अभिजीत ने यह आर्टिकल न्यूयॉर्क पोस्ट में मोदी सरकार की मुस्लिमों के खिलाफ की गई कथित कार्रवाइयों पर छपे एक आर्टिकल के जवाब में लिखा था। राणा अय्यूब ने इसे हिट जॉब कहा था।

 

इस आर्टिकल पर सोशल मीडिया पर बहस के बीच दुष्यंत अरोड़ा राणा अय्यूब की पोस्ट पर लिखा था कि अभिजीत पर रेप के आरोप लगे हैं। उन्होंने उन्हें हेट-स्पीच देने वाला बताया था। गार्गी रावत ने उनकी इसी पोस्ट को लाइक किया था। कोर्ट ने इसी पोस्ट को लाइक करने के मामले में गार्गी को जुर्माना देने के लिए कहा है।

 

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कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि मानहानि के मामले से जुड़ा पोस्ट अभी भी गार्गी रावत की एक्स प्रोफाइल पर दिखाई दे रही है और यह पुन: प्रकाशन जैसा है। कोर्ट ने कहा कि गार्गी रावत मीडिया इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम हैं। उन्होंने इस पोस्ट को लाइक करके इस पोस्ट को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद की। 

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