जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को सोमवार देर शाम बेल मिल गई। उन्हें बिना शर्त कोर्ट ने जमानत दी है। पटना पुलिस ने सोमवार तड़के चार बजे प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लिया था। हिरासत में लेने के बाद किशोर को जेल ले जाया गया। उन्होंने सुबह कोर्ट की शर्तों के आधार पर बेल लेने से इनकार कर दिया था।
प्रशांत किशोर ने कोर्ट से बेल मिलने के बाद कहा, 'दो घंटे पहले, बिहार पुलिस मुझे बेउर जेल ले गई थी। अदालत ने मेरी मांग स्वीकार कर ली और मुझे बिना शर्त जमानत दे दी। लोगों की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। यह लोगों के लिए हमारे द्वारा किए गए विरोध का प्रभाव है।'
बिना शर्त जमानत मिली- किशोर
उन्होंने कहा, ये आश्चर्यजनक है कि जिस प्रशांत किशोर को पुलिस ने हिरासत में लिया, पुलिस के अनुसार हमें सशर्त बेल दिया हमने उस बेल को अस्वीकार किया। मैंने जेल जाना स्वीकार किया था। पुलिस मुझे बेउर जेल ले गई, लेकिन उनके पास मुझे वहां रखने के लिए कोई दस्तावेज नहीं थे और तब तक अदालत का अंतिम आदेश आ गया। अदालत ने हमारी मांग का संज्ञान लिया और बिना शर्त जमानत दे दी।'
प्रशांत किशोर के वकील ने क्या कहा?
प्रशांत किशोर के वकील कुमार अमित ने कहा, 'उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, वो मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और सीआरपीसी में संशोधन के मुताबिक उन्हें थाने से ही जमानत मिल जानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं किसके कहने पर उन्हें 6-8 घंटे तक पटना में कई जगहों पर घुमाया गया और फिर उन्हें कोर्ट ले जाया गया। पहली बार में शायद कोर्ट ने पूरा मामला नहीं समझा और उन्हें सशर्त जमानत दे दी, लेकिन उन्होंने वो जमानत स्वीकार नहीं की। इसलिए मैं कोर्ट गया। कुछ देर बाद कोर्ट ने मामला समझा और बिना शर्त जमानत दे दी।'
बता दें कि सुबह हिरासत में लेने के बाद किशोर को जेल ले जाया गया। इसके बाद ही प्रशांत किशोर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया छा। उन्होंने कहा कि जेल में रहने के बाद भी उनका अनशन जारी रहेगा। अदालत में पेशी के दौरान उन्होंने कहा था कि रूकना नहीं है, रूक जाएंगे तो सरकार और प्रशासन का मन बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि वह अब रूकने वाले नहीं हैं और बेल भी नहीं लेंगे और अनशन भी जारी रखेंगे।