रेप केस में दोषी ठहराए गए जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें 10 लाख रुपये का जुर्माना भी किया गया है। यह पूरी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। सजा आज से प्रभावी हो गई है।
इससे पहले जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया था। रेवन्ना ने शनिवार को दोषी ठहराए जाने के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी थी। पूर्व सांसद ने दावा किया था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और जज से कम सजा दिए जाने की अपील की थी। रेवन्ना ने कहा था कि राजनीति में तेजी से आगे बढ़ना उसकी एकमात्र गलती थी।
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कोर्ट में रो पड़ा प्रज्वल
बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने 34 साल के प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज यौन शोषण और बलात्कार के चार मामलों में से एक में उसे दोषी ठहराया। कोर्ट उसे 1 अगस्त को दोषी ठहराया था। प्रज्वल शनिवार को कोर्ट में जज से कम सजा देने की अपील करके हुए रो पड़ा था। JDS के निलंबित नेता ने कोर्ट से कहा कि वह मेकैनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर चुका है और हमेशा योग्यता के आधार पर पास हुआ है।
आजीवन कारावास की मांग की थी
सजा सुनाए जाने से पहले पूर्व सांसद ने कहा था, '...वे कहते हैं कि मैंने कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, लेकिन कोई भी महिला स्वेच्छा से शिकायत करने नहीं आई है, वे चुनाव (पिछले साल लोकसभा चुनाव) से छह दिन पहले आई थीं... अभियोजन पक्ष उन्हें जानबूझकर लेकर आया और शिकायत दर्ज करवाई।' बता दें कि बलात्कार मामले में सुनाई जाने वाली सजा से पहले, अभियोजन पक्ष ने पूर्व सांसद के लिए आजीवन कारावास की मांग की है।
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पति या रिश्तेदारों ने शिकायत नहीं की
प्रज्वल ने कहा कि महिला (पीड़िता) ने कथित बलात्कार के बारे में अपने पति या रिश्तेदारों समेत किसी से भी शिकायत नहीं की थी। प्रज्वल ने कहा कि जब कुछ वीडियो प्रसारित हुए, तो उसने आकर शिकायत दर्ज कराई। रेवन्ना ने कहा, 'मेरा एक परिवार है, मैंने छह महीने से अपने माता-पिता को नहीं देखा... कृपया मुझे कम सजा दें, मैं कोर्ट से यही अनुरोध करता हूं।'
पिछले साल प्रज्वल हुआ था गिरफ्तार
प्रज्वल रेवन्ना को पिछले साल मई में जर्मनी से लौटने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने आगे कहा, 'मैंने अपने जीवन में बस यही गलती की है कि मैं राजनीति में तेजी से आगे बढ़ा।' सांसदों/विधायकों की स्पेशल कोर्ट के जज संतोष गजानन भट ने शुक्रवार को प्रज्वल रेवन्ना को यौन शोषण और बलात्कार के चार मामलों में से एक में दोषी ठहराया था। इस हाई प्रोफाइल मामले में कोर्ट शनिवार को सजा सुना सकती है।
मामला हासन जिले के होलेनरसीपुरा में रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम करने वाली 48 साल की महिला से जुड़ा हुआ है। साल 2021 में फार्म हाउस और बेंगलुरु में स्थित रेवन्ना के घर पर महिला से कथित तौर पर दो बार बलात्कार किया गया। आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करके वीडियो बना लिया था।