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RG कर केसः संजय रॉय दोषी करार, सोमवार को सजा का ऐलान

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है।

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ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर को लेकर डॉक्टरों ने जमकर विरोध किया था। (File Photo Credit: PTI)

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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सियालदह कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। हालांकि, संजय रॉय की सजा का ऐलान सोमवार को होगा। फैसले के दौरान संजय रॉय को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया था।

 

सियालदाह कोर्ट के जस्टिस अनिर्बान दास ने संजय रॉय को दोषी करार दिया। कोर्ट ने संजय रॉय को ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। संजय रॉय की सजा का ऐलान सोमवार दोपहर 12.30 बजे किया जाएगा।

संजय रॉय बोला- मुझे झूठा फंसाया गया

जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो संजय रॉय ने कहा, 'मुझे झूठा फंसाया गया है। मैंने ऐसा नहीं किया। जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें जाने दिया जा रहा है। इसमें एक आईपीएस भी शामिल है।'

 

पिता ने CBI जांच पर उठाए थे सवाल

इस मामले में पीड़िता के पिता ने सीबीआई जांच पर सवाल उठाए हैं। पिता का दावा है कि सीबीआई ने कभी उन्हें कोर्ट के सामने बयान देने के लिए नहीं बुलाया। पीड़िता के पिता का कहना है, 'सीबीआई और हमारे वकील ने बार-बार बोला है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। हम तो कभी कोर्ट नहीं गए, हमें मालूम नहीं है कि वहां क्या होता है। कोर्ट में क्या हुआ, हमें इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है। जब लड़की की लाश वहां रखी थी, तब भी हमको तीन घंटे तक कॉरिडोर में रोककर रखा था। सीबीआई ने हमें कभी बुलाया नहीं। दो-तीन बार आए जरूर थे वे लोग। जांच के बारे में यही कहते थे कि मामला आगे बढ़ रहा है।'

10 अगस्त को गिरफ्तार हुआ था संजय

31 साल की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और उसकी हत्या करने के आरोप में कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था। पीड़िता के शव के पास मिले ब्लूटूथ ईयरफोन की मदद से आरोपी की पहचान हुई थी। CCTV फुटेज में आरोपी संजय रॉय गले में ब्लूटूथ लटकाकर सेमिनार हॉल के अंदर जाते नजर आया था। बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी।

59 दिन चला मामले का ट्रायल

सियालदाह कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 12 नवंबर से शुरू हुई थी। करीब 59 दिन तक चली सुनवाई के दौरान 9 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान 50 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। हालांकि, पीड़िता के माता-पिता का दावा है कि इस मामले में और भी लोग शामिल हैं और उम्मीद है कि उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।

क्या था आरजी कर केस?

बीते साल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। संजय का उस अस्पताल में आना-जाना लगा रहता था। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या को लेकर कोलकाता समेत देशभर में विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई। 7 अक्टूबर को सीबीआई ने संजय रॉय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष को भी गिरफ्तार किया था। फिलहाल संदीप घोष जमानत पर बाहर हैं।

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