मुंबई के लीलावती अस्पताल ने पूर्व ट्रस्टियों पर काला जादू करने का आरोप लगाया है। लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट के मौजूदा सदस्यों ने आरोप लगाया है कि पूर्व ट्रस्टियों ने 1,500 करोड़ रुपये के फंड में हेराफेरी की थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल में काला जादू किया जाता था और उन्हें पूर्व ट्रस्टियों के ऑफिस के नीचे हड्डियां और इंसानी बाल से भरे 8 कलश मिले हैं।
इस पूरे मामले में अस्पताल के ट्रस्ट ने पूर्व ट्रस्टियों के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन और ED में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतों में आरोप लगाया है कि पूर्व ट्रस्टियों ने फंड में हेराफेरी की जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुईं।
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3 FIR दर्ज, चौथी पेंडिंग
लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट (LKMMT) के सदस्य प्रशांत मेहता ने बताया, 'हमने शिकायत की थी। बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज हो गईं हैं। पूर्व ट्रस्टियों और कुछ व्यक्तियों के खिलाफ 3 FIR दर्ज हुईं हैं। काला जादू और तंत्र-मंत्र से जुड़ी चौथी शिकायत मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित है।'
उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इन व्यक्तियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। उन्होंने कहा, 'फोरेंसिक ऑडिट में सामने आई वित्तीय हेराफेरी न सिर्फ विश्वासघात है, बल्कि अस्पताल के मिशन के लिए भी खतरा है।' उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि इसमें शामिल हर व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया जाए।
उन्होंने कहा, 'हम ED से अपील करते हैं कि वह मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) के तहत इन वित्तीय अपराधों की जांच करे।'
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ऑडिट रिपोर्ट में क्या सामने आया?
प्रशांत मेहता ने बताया, 'फोरेंसिक ऑडिटर्स की 5 से ज्यादा रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि पूर्व ट्रस्टियों ने 1,500 करोड़ रुपये से ज्यादा का गबन किया है। पूर्व ट्रस्टियों में ज्यादातर एनआरआई, दुबई और बेल्जियम के निवासी हैं।'
काला जादू करने का क्या मामला है?
लीलावती अस्पताल के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर परमबीर सिंह ने बताया कि मौजूदा ट्रस्टियों ने काला जादू करने का खुलासा किया था। उन्होंने बताया, 'कुछ कर्मचारियों ने बताया कि ट्रस्टियों के ऑफिस के फर्श के नीचे काले जादू से जुड़ी चीजें रखी हैं। इसलिए गवाहों की मौजूदगी में हमने फर्श की खुदाई की और हमें 8 कलश मिले। इनमें इंसानी अवशेष, हड्डियां, बाल, चावल और काले जादू में इस्तेमाल होने वाली चीजें थीं।'
उन्होंने कहा कि हमने केस दर्ज करने के लिए पुलिस से संपर्क किया था। पुलिस ने जब मना कर दिया तो हम अदालत गए। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं।