भारत में क्रिकेट और बेटिंग का बहुत पुराना नाता रहा है। बेटिंग के चक्कर में कई बार बड़े-बड़े लोगों का नाम सामने आता रहा है। इस बार नामक एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़ने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कई नामचीन हस्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन भेजा है। यह मामला 5000 करोड़ के हवाला रैकेट से भी जुड़ा है। 24 सितंबर को ऐक्टर सोनू सूद को ED ने पूछताछ के लिए दिल्ली में एजेंसी ऑफिस बुलाया था। मामले में सोनू सूद से करीब 7 घंटे पूछताछ हुई।
अधिकारियों ने बताया कि सोनू सूद से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत बयान दर्ज किया गया। 1xBet ऐप में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इसके एक दिन पहले युवराज सिंह से कई घंटों तक पूछताछ हुई थी। पिछले हफ्तों में पूर्व क्रिकेटरों सुरेश रैना, शिखर धवन, रॉबिन उथप्पा और युवराज सिंह के अलावा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद और ऐक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती और बंगाली ऐक्टर अंकुश हाजरा से भी पूछताछ की गई थी।
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1xBet सट्टेबाजी ऐप
कुराकाओ (कैरेबियन सागर में एक छोटा देश) में 1xBet एप रजिस्टर्ड कंपनी है। इस कंपनी को सट्टेबाजी में 18 वर्षों का अनुभव है। इस कंपनी को दुनिया में सट्टेबाजी के लिए मान्यता मिली हुई है। ऐप पर खेलने वाले कई खेलों पर दांव लगा सकते हैं। इस कंपनी की वेबसाइट और ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध हैं। इस ऐप के संचालन का तरीका ED की जांच का हिस्सा है। इन पर करोड़ों रुपये की ठगी करने और टैक्स चोरी करने का आरोप है।
हस्तियों से क्यों चल रही पूछताछ?
ऐप के प्रचार को लेकर कई हस्तियों से पूछताछ चल रही है। कंपनी के मालिक ने कुछ दिनों पहले रिसेप्शन पार्टी दी थी। इसमें कई बड़े चेहरे शामिल हुए थे। जिसके बाद से कंपनी और इससे जुड़े लोगों पर ED की नजर है। आने वाले दिनों में ED कई और लोगों से पूछताछ कर सकती है। एजेंसी जल्द ही उन व्यक्तियों की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है जो लोग ऐप के प्रचार से कमाई किए हैं।
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ED की जांच का उद्देश्य पूछताछ कर रहे लोगों से यह जानना है-
- कंपनी ने प्रचार करने के लिए कैसे संपर्क किया?
- देश में इन सब कामों के लिए नोडल अधिकारी कौन था?
- भुगतान का तरीका (हवाला या बैंकिंग चैनल के जरिए)?
- भुगतान का स्थान (भारत या विदेश में)?
केंद्र ने हाल ही में एक कानून लाकर भारत में ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगा दिया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। इस कानून के तहत, तीन साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इन ऐप का प्रचार करने वालों पर दो साल की सजा और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।