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'ताली एक हाथ से नहीं बजती', सुप्रीम कोर्ट ने रेप के आरोपी को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 23 साल के रेप के आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने उसे जमानत देते हुए कहा कि बाहर आने के बाद वह महिला से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेगा।

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सुप्रीम कोर्ट। (Photo Credit: AI Generated Image/PTI)

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रेप के एक आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी। 23 साल के आरोपी को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि 9 महीने से जेल में बंद होने के बावजूद उसके खिलाफ अब तक आरोप तय नहीं किए गए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पीड़िता 'बच्ची' नहीं है और 'ताली एक हाथ से नहीं बजती।'


जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने तीखी टिप्पणी करते हुए यह भी पूछा कि दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला कैसे दर्ज कर सकती है? जबकि महिला अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी।


यह मामला 2021 में सामने आया था। इसके बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया था। युवक ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आरोपी युवक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

 

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'40 साल की महिला है, बच्ची नहीं'

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने आरोपी युवक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए भारी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा, 'ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आपने (दिल्ली पुलिस) किस आधार पर आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया है? वह बच्ची नहीं है। 40 साल की महिला है। वे दोनों एक साथ जम्मू गए। आपने धारा 376 क्यों लगाई है? यह महिला सात बार जम्मू जाती है और पति को कोई आपत्ति नहीं होती?'


बेंच ने कहा कि यह अंतरिम जमानत देने के लिए बिल्कुल सही मामला है क्योंकि आरोपी 9 महीने से जेल में है और अब तक आरोप तय नहीं किए गए हैं।

आरोपी पर भी की सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को संबंधित अदालत में पेश होने का आदेश दिया है, जहां शर्तों के साथ उसे अंतरिम जमानत दी जाएगी। बेंच ने कहा कि आरोपी अपनी रिहाई का दुरुपयोग नहीं करेगा। साथ ही कोर्ट ने उसे महिला संपर्क करने की कोशिश न करने की सख्त हिदायत भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पर भी टिप्पणी करते हुए पूछा, 'ऐसे लोगों से कौन प्रभावित होता है?'

 

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क्या था पूरा मामला?

पुलिस की शिकायत के अनुसार महिला पहली बार 2021 में सोशल मीडिया के जरिए आरोपी के संपर्क में आई थी। वह अपने कपड़ों के ब्रांड के प्रचार के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तलाश कर रही थी। आरोप है कि शुरुआती बातचीत के बाद आरोपी ने महिला से एक iPhone की डिमांड की थी, जिसे उसने जम्मू के एक ऐपल स्टोर से खरीदवाया था। इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर iPhone बेचने की कोशिश की थी, जिससे दोनों के संबंध खराब हो गए थे।


शिकायत में कहा गया है कि दिसंबर 2021 में आरोपी 20 हजार रुपये वापस करने और माफी मांगने के लिए नोएडा में महिला के घर गया था। इसके बाद उसने महिला को कनॉट प्लेस में एक शूट करने के लिए राजी कर लिया। इस दौरान आरोपी ने कथित तौर पर नशीला पदार्थ मिलाकर मिठाई खिलाई, जिससे वह बेहोश हो गई। आरोपी ने उसे हिंदू राव अस्पताल ले जाने की बात कही लेकिन वह महिला को एक सुनसान जगह ले गया और कथित तौर पर उसका यौन शोषण किया। 


महिला का दावा है कि आरोपी ने उसके पर्स से पैसे चुरा लिए थे और उसकी अश्लील तस्वीरें भी खींचीं थीं। इसके बाद महिला को जम्मू जाने के लिए कथित तौर पर मजबूर किया गया, जहां ढाई साल की अवधि में लगातार उसका यौन शोषण किया, जबरन वसूली की और धमकियां दीं। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया था।

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