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उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत, 7 दिन बाद फिर जाना होगा जेल

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।

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उमर खालिद

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जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। खालिद को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने आदेश देते हुए उमर खालिद की सात दिन के लिए जमानत मंजूर कर ली।

 

उमर खालिद साल 2020 से ही जेल में बंद हैं। खालिद उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में एक बड़ी साजिश के केस में न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने उन्हें 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक अंतरिम जमानत दी है।

याचिकाओं की हो रही समीक्षा 

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट फिलहाल फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे साजिश से संबंधित यूएपीए मामले में खालिद और शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिकाओं की समीक्षा कर रहा है।

दिल्ली हाई कोर्ट कर रहा समीक्षा

 

दिल्ली उच्च न्यायालय वर्तमान में फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से संबंधित यूएपीए मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और कार्यकर्ता शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिकाओं की समीक्षा कर रहा है।

खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 14 सितंबर 2020 को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। 

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