सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और बिल्डरों के बीच सांठगांठ पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और आश्वासन दिया है कि मकान मालिकों की शिकायतों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाएगी। मकान मालिकों के एक समूह ने अदालत का रुख किया है, जिसमें दावा किया गया है कि बिल्डरों और डेवलपर्स द्वारा देरी के कारण बैंकों द्वारा उन्हें फ्लैटों का कब्जा प्राप्त किए बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
मामले की सुनवाई कर रही दो जजों की बेंच में शामिल जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, 'हम किसी भी संस्थान को बुरा या अच्छा नहीं प्रमाणित करने जा रहे हैं।'
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सीबीआई जांच की बात कही
उन्होंने कहा, 'हम निश्चित रूप से सीबीआई जांच करवाएंगे। यह स्पष्ट है। हजारों लोग रो रहे हैं। हम उनके आंसू नहीं पोंछ सकते, लेकिन हम उनके मुद्दों का समाधान कर सकते हैं। समयबद्ध तरीके से कुछ बहुत प्रभावी किया जाना चाहिए।'
जुलाई 2024 में एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में उन घर खरीददारों के खिलाफ ईएमआई वसूली सहित कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, जिन्हें अपने फ्लैटों का कब्जा नहीं मिला है।