लोकसभा में पारित होने के बाद वक्फ बिल को लेकर राज्यसभा में बहस जारी है लेकिन इस बीच मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि बीजेपी देश को बांटने के लिए इस बिल को लेकर आई है और उनकी सरकार आएगी तो वह नया संशोधन लाकर इसे खत्म कर देंगी। रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब मौजूदा सरकार को हटाकर नई सरकार का गठन होगा तो वह नया संशोधन लेकर आएंगी और इसे खत्म कर देंगी।
ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी देश को बांटने के लिए वक्फ बिल को लेकर आई है। इसे बीजेपी का बांटने वाला एजेंडा बताते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी के सांसद दिल्ली में वक्फ पर अपनी बात रखने के लिए मौजूद हैं लेकिन 'जुमला पार्टी' के पास एक ही एजेंडा है- देश को बांटने का। ममता ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी 'बांटो और राज करो' नीति अपनाकर देश को बांटने का काम कर रही है।
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विपक्ष क्यों कर रहा विरोध
विधेयक के कुछ सबसे विवादास्पद प्रावधानों में एक गैर-मुस्लिम को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने की अनुमति देना है, राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य के वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त किए जा सकने का प्रावधान करना, जिला कलेक्टर को यह निर्धारित करने की शक्ति देना कि विवादित संपत्ति वक्फ है या सरकार की है, 'वक्फ बाई यूजर' की अवधारणा को खत्म करना, यह अनिवार्य करना कि कानून के लागू होने के छह महीने के भीतर प्रत्येक वक्फ संपत्ति को केंद्रीय डेटाबेस पर रजिस्टर किया जाए, और उस प्रावधान को हटाना जो वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम बनाता है।
लोकसभा में पास हुआ बिल
बुधवार को लंबी बहस के बाद वक्फ बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया। इसके पक्ष में 288 वोट पड़े और विपक्ष में 232 वोट पड़े। राज्यसभा में इस वक्त बहस चल रही है। राज्यसभा की बात करें तो 45 सीटों में से 9 सीटें अभी खाली हैं। इस तरह से राज्यसभा में अभी 236 सांसद हैं। राज्यसभा से इस बिल को पास कराने के लिए 118 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। एनडीए के पास 125 सांसद हैं।
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वक्फ का मतलब क्या है?
इस्लाम को मानने वाला कोई व्यक्ति जब अल्लाह या मजहब के नाम पर कोई संपत्ति देता है तो उसे वक्फ की संपत्ति कहा जाता है। एक बार जो संपत्ति वक्फ की हो गई, वह हमेशा के लिए वक्फ की ही रहती है।
वक्फ एक अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है 'ठहरना'। वक्फ की संपत्ति को न तो खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। मुसलमान मानते हैं कि वक्फ की संपत्ति का मालिक सिर्फ अल्लाह ही होता है।
अब तक इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति चल या अचल संपत्ति वक्फ कर सकता था। मगर नए बिल के मुताबिक, वक्फ के लिए संपत्ति दान करते वक्त बताना होगा कि वो 5 साल से इस्लाम को मान रहा है। संपत्ति दान करने वाले को 'वाकिफ' और इसका प्रबंधन करने वाले को 'मुतवल्ली' कहा जाता है।