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'राहुल गांधी पर FIR सम्मान का प्रतीक', कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा?

संसद में गुरुवार का दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। एक तरफ प्रताप सारंगी चोटिल हुए, दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद फांगनॉन कोन्याक ने राहुल गांधी पर बदसलूकी के आरोप लगाए। राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। इसे कांग्रेस 'सम्मान' के तौर पर देख रही है। माजरा क्या है, समझिए।

Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi

संसद भवन के बाहर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। (तस्वीर-PTI)

संसद में डॉ. भीम राव आंबेडकर पर दिए गए गृहमंत्री अमित शाह के भाषण पर हंगामा हुआ है। सत्तारूढ़ सरकार और विपक्ष के बीच हंगामा इस हद तक बढ़ गया है कि FIR तक दर्ज करानी पड़ी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है तो कांग्रेस ने इसे सम्मान बताया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि यह पार्टी के लिए 'बैज ऑफ ऑनर' है। आसान भाषा में इसे सम्मान का प्रतीक या मेडल कह सके हैं।

कांग्रेस ने कहा है कि गृहमंत्री अमित शाह की भीम राव आंबेडकर पर की गई टिप्पणी से ध्यान खींचने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। कांग्रेस का कहना है कि यह हाथापाई के लिए नहीं, ध्यान भटकाने के लिए हंगामा हुआ है। संसद भवन के मकर द्वार पर गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ।

बीजेपी और कांग्रेस सांसद इसी गेट पर भिड़ गए। धक्का-मुक्की में बीजेपी के दो सांसद कथित तौर पर घायल हो गए। महिला सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उनसे बदसलूकी की है, उन्हें असहज किया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी विधायकों ने राहुल गांधी का रास्ता रोका और मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया, जिससे उनके घुटने में चोट लग गई। 

क्यों FIR को बैज ऑफ ऑनर मान रही कांग्रेस?

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने X पर शुक्रवार देर रात पोस्ट किया, 'बाबासाहेब की विरासत बचाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मामला 'बैज ऑफ ऑनर' है। राहुल गांधी के खिलाफ FIR कुछ और नहीं बल्कि गृह मंत्री के खिलाफ उनके कड़े विरोध के जवाब में ध्यान भटकाने की रणनीति है। राहुल पहले से ही बीजेपी के राजनीतिक प्रतिशोध के कारण 26 एफआईआर का सामना कर रहे हैं। यह नई FIR उन्हें या कांग्रेस को जातिवादी RSS-BJP शासन के खिलाफ खड़े होने से नहीं रोक सकेगी।' 

केसी वेणुगोपाल ने यह भी कहा है कि दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के सांसदों की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की है, जबकि कांग्रेस की महिला सांसदों की ओर से दर्ज की गई शिकायत पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने सवाल किया, 'उसी समय, दिल्ली पुलिस ने BJP नेताओं के खिलाफ कांग्रेस की महिला सांसदों की ओर से दर्ज की गई FIR पर कार्रवाई क्यों नहीं की। उन पर हमला किया गया था?"

क्यों दर्ज हुई है राहुल पर FIR?
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को संसद में हुई कथित हाथापाई के सिलसिले में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोप हैं कि इसकी वजह से बीजेपी के दो सांसद घायल हो गए हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। राहुल गांधी पर आरोप हैं कि उन्होंने संसद परिसर में हाथापाई के दौरान हमला किया और लोगों को उकसाया। उन पर हत्या की कोसिश के तहत अभियोग चलाने की मांग की गई है।

घायल सांसदों की मेडिकल रिपोर्ट में क्या?
घायल सांसदों के बारे में उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि मुकेश राजपूत का ब्लड प्रेशर बढ़ा है, वहीं प्रताप सारंगी दिल के मरीज हैं। बीजेपी सांसद हेमंग जोशी ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज उनके साथ थे।

किन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है?
राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 117, 125, 131, 351 और 3 (5) के तहत FIR दर्ज हुई है। इन धाराओं के प्रावधान क्या हैं, आइए समझते हैं- 

धारा 117- जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना
धारा 125- दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना
धारा 131- आपराधिक बल का इस्तेमाल करना
धारा 351- आपराधिक धमकी
धारा 3 (5)- कॉमन इंटेंशन (एक जैसी मंशा, अपराध के संबंध में)

कांग्रेस ने भी दर्ज कराई शिकायत
कांग्रेस ने भी इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज कराई है। आरोप लगाया गया है कि बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बुरा बर्ताव किया है। उन पर हमला किया गया है। आरोप लगाए गए हैं कि उन्हें गंभीर रूप से चोटिल किया गया है।

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