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1 नवंबर, 2025 से दिल्ली में नहीं चलेंगी ये गाड़ियां, क्या है CAQM का नया आदेश

दिल्ली में 1 नवंबर 2025 से दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड बीएस-III या उससे नीचे की सभी कमर्शियल गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय 17 अक्टूबर 2025 को हुई CAQM की बैठक में लिया गया है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर: Photo credit: AI

दिल्ली-एनसीआर के बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या पर अब सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। राजधानी की हवा को साफ रखने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए आदेश जारी किया है कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड बीएस-III या उससे नीचे के सभी कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स का दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

 

यह फैसला उस समय आया है जब सर्दियों की शुरुआत के साथ दिल्ली की एयर क्वॉलिटी लगातार खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच रही है। इस प्रतिबंध के पीछे की वजह राजधानी में आने वाली पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के धुएं को कम करना है, जो दिल्ली की एयर क्वॉलिटी पर बड़ा असर डालते हैं।

 

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CAQM का नया आदेश क्या है?

CAQM के नए आदेश के मुताबिक, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड सभी कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स जो बीएस-VI मानकों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें राजधानी की सीमाओं में प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि, बीएस-IV मानक वाली गाड़ियों को अंतरिम व्यवस्था के तहत केवल 31 अक्टूबर 2026 तक प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद ऐसी गाड़ियां को भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

 

वहीं, दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-VI मानक वाली डीजल गाड़ियां, बीएस-IV वाहन (31 अक्टूबर 2026 तक) और सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिक गाड़ियों को किसी तरह की रोक से छूट दी गई है।

 

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आने वाले समय में सख्त हो सकते हैं नियम

परिवहन विभाग ने जो नोटिस जारी किया है, उसमें कहा गया है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत जैसे-जैसे एयर क्वालिटी के स्तर बिगड़ते जाएंगे, वैसे-वैसे गाड़ियों पर और भी सख्त नियम लागू किए जा सकते हैं।

 

यह निर्णय 17 अक्टूबर 2025 को हुई CAQM की उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया था, जहां विशेषज्ञों ने माना कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक बड़ी वजह पुरानी और ज्याद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं।

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