कासगंज में चंदन हत्या कांड मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साल 2018 में 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा के दौरान कासगंज जिले में चंदन की हत्या कर दी गई थी। तब से लेकर अब तक 6 साल 11 महीने 7 दिन हो गए हैं और अब जाकर दोषियों को सजा सुनाई गई है।
28 को सजा, दो बरी
बता दें कि एनआईए की कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई और दो आरोपी नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। मामले में एफआईआर चंदन के पिता ने दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने 20 लोगों को नामजद किया था।
किसे हुई है सजा
दोषियों में आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी ,असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू,अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद, परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर, जाहिद उर्फ जग्गा का नाम शामिल है। इन्हें आईपीसी की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत दोषी ठहराया गया है।
क्या हुआ था?
बात साल 2018 की है जब 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकल रही थी। इसी तिरंगा यात्रा में चंदन गुप्ता भी शामिल थे। तिरंगा यात्रा के दौरान विवाद हुआ और दो समुदाय आमने-सामने आ गए जिसके बाद चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद कासगंज में जगह जगह हिंसा फैल गई और प्रशासन को एक हफ्ते के लिए इंटरनेट बंद करना पड़ा।
इस घटना के बाद पूरे कासगंज में तनाव फैल गया और हिंसा भड़क गई थी। चंदन के पिता ने मामले में एफआईआर दर्ज करवाई और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए 6 साल तक इंतजार किया।