देशभर से हजारों लोग उत्तराखंड में घूमने जाते हैं लेकिन अब उत्तराखंड में घूमना मंहगा होने वाला है। राज्य सरकार बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर ग्रीन सेस लगाने की तैयारी कर रही है। यह टैक्स दिसंबर 2025 से लागू हो जाएगा और इस संबंध में आदेश भी पारित कर दिया गया है। अब तक यह टैक्स सिर्फ कॉमर्शियल गाड़ियों से लिया जाता था लेकिन अब सरकार निजी गाड़ियों, कार, जीप और अन्य सभी चार पहिया गाड़ियों से यह टैक्स वसूलेगी। इस टैक्स से सरकार को सालाना 150 करोड़ रुपये की आय होगी।
इस टैक्स के संबंध में अपर आयुक्त परिवहन एसके सिंह ने बताया कि दिसंबर महीने में उत्तराखंड में एंट्री करने वाले वाहनों से ग्रीन सेस लेना शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दूसरे राज्य से आने वाली हर प्रकार की गाड़ी के फास्टैग से ऑटोमेटिक पैसे काटे जाएंगे। इसके लिए एक प्राइवेट कंपनी के साथ करार भी कर लिया गया है। यह कंपनी राज्य की सीमाओं पर लगे 16 ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों के जरिए बाहर से आने वाले गाड़ियों की पहचान करेगीं।
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कितना लगेगा टैक्स?
चार पहिया गाड़ीः 80 रुपये
डिलीवरी वेनः 250 रुपये
भारी गाड़ियांः 120 रुपये प्रति दिन
बसः 140 रुपये
ट्रकः 140-700 रुपये (साइज के हिसाब से )
किन जगहों पर वसूला जाएगा टैक्स?
अपर आयुक्त परिवहन एसके सिंह ने बताया कि इस टैक्स प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से लागू किया जाएगा और इसके लिए 16 जगहों पर ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। यह कैमरे बाहर से आने वाली गाड़ियों की पहाचान करेंगे और इसके बाद FASTag से पैसा कट जाएगा। टैक्स कलेक्शन सेंटर में गढ़वाल में कुल्हाल (उत्तराखंड -हिमाचल सीमा) , तिमली रेंज, आशारोड़ी सीमा (उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सीमा), नारसन बॉर्डर (उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सीमा) गोवर्धनपुर, चिड़ियापुर समेत उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा पर कई स्थानों पर ये कैमरे लगाएं गए हैं। कुमाऊं में खटीमा, काशीपुर, जसपुर, रुद्रपुर, पुल भट्टा (बरेली रोड) पर भी कैमरे लगाकर टैक्स वसूला जाएगा।
24 घंटे तक वैलिड होगा टैक्स
इस टैक्स के संबंध में जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों से यह टैक्स लिया जाएगा लेकिन इसमें एक छूट दी गई है। अगर कोई गाड़ी एक दिन के अंदर दोबारा उत्तराखंड की सीमा में एंट्री करती है तो उसे ग्रीन टैक्स नहीं देना होगा। यह टैक्स 24 घंटे तक वैलिड रहेगा। हालांकि, अगर आप 24 घंटे बाद दोबारा उत्तराखंड में एंट्री लेते हैं तो आपको फिर से टैक्स देना होगा। इसके लिए संबंधित कंपनी को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से पेमेंट गेटवे की अनुमति भी मिल चुकी है यानी सरकार को इस फैसले को लागू करने में अब किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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इन गाड़ियों को मिलेगी छूट
इस ग्रीन सेस से बाहरी राज्यों से आने वाली कुछ गाड़ियों को छूट भी दी गई है। आदेश में कहा गया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले दो पहिया, इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियों को ग्रीन सेस से पूरी तरह छूट दी जाएगी। इसके साथ ही सरकारी गाड़ियों, एंबुलेंस और अग्निशमन गाड़ियों को भी टैक्स से अलग रखा गया है। राज्य सरकार का कहना है कि इस ग्रीन सेस से इकट्ठा हुआ पैसा का कई कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, सड़क सुरक्षा और शहरी परिवहन सुधार में किया जाएगा।