हाल ही में एक घटना सामने आई है जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया है कि इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट अटेंडेंट ने उनकी 5 साल की बेटी की सोने की चेन चोरी कर ली। यह घटना 1 अप्रैल 2025 को तिरुवनंतपुरम से बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो की उड़ान संख्या 6E661 में हुई। महिला का नाम प्रियंका मुखर्जी है और वह अपनी दो बेटियों (5 वर्ष और 2 वर्ष) के साथ ट्रेवल कर रही थीं। उड़ान के दौरान, दोनों बच्चियों के बीच झगड़ा हुआ, जिससे वे रोने लगीं। फ्लाइट अटेंडेंट अदिति अश्विनी शर्मा ने बड़ी बेटी को शांत करने के लिए उसे अपने पास रखा। विमान में उतरने से पहले, अदिति ने बच्ची को वापस उसकी मां को सौंप दिया। इसी दौरान प्रियंका ने देखा कि उनकी बेटी की लगभग 20 ग्राम वजनी सोने के चेन गायब थी।
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एयरलाइन ने क्या कहा?
प्रियंका ने अदिति से चेन के बारे में पूछा लेकिन उन्होंने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रियंका ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), इंडिगो और हवाईअड्डा अधिकारियों को इस मामले की सूचना दी। बेंगुलरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। इस मामले में इंडिगो एयरलाइंस ने एक बयान में कहा, 'हमें हमारी उड़ान 6E661 में हमारे एक कर्मचारी से संबंधित हालिया घटना की जानकारी है। हम इस मामले को अधिक गंभीरता से ले रहे हैं और जांच में संबंधित अधिकारियों को पूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदान कर रहे हैं।'
एयर होस्टेस पर मां ने लगाए आरोप
प्रियंका ने एक मीडिया से बातचीत के दौरान बताया, 'मैंने देखा कि मेरी बेटी ने जो 20 ग्राम वजन का गोल्ड चेन पहना था, वह गायब था। मैंने अदिति से इस बारे में पूछा लेकिन उसने हार लिए जाने से इनकार कर दिया। फिर मैंने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इंडिगो और हवाई अड्डे के अधिकारियों से बात की। जब से हम बेंगलुरु में लैंड हुए, दोपहर तक मुझे किसी से भी उचित जवाब नहीं मिला। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने मुझे बताया कि यह घटना उड़ान में हुई थी, इसलिए मुझे एयरलाइन और पुलिस से बात करनी होगी। मैंने शिकायत दर्ज करने की कोशिश की। जब पुलिस ने एयरलाइन से बात की, तो उन्होंने अदिति से बात नहीं करवाई। उनके कार्यालय ने पुलिस को बताया कि अदिति आरोपों से इनकार कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि घटना की पुष्टि करने के लिए विमान में कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है।'
विमान में नहीं CCTV कैमरे
पुलिस मामले की जांच कर रही है लेकिन विमान में सीसीटीवी कैमरे न होने के कारण जांच में कठिनाई हो रही है। अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है और फ्लाइट अटेंडेंट ने सभी आरोपों से इनकार किया है। बता दें कि भारत में अगर फ्लाइट अटेंडेंट या कोई विमान कर्मचारी चोरी करता है, तो यह एक गंभीर अपराध माना जाता है और उस पर कानूनी कार्रवाई होती है।
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क्या कहते है एयरक्राफ्ट एक्ट?
एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 / DGCA के नियम के अनुसार, विमान में सुरक्षा या आचरण से जुड़ी किसी भी गड़बड़ी को गंभीर माना जाता है। DGCA (Directorate General of Civil Aviation) ऐसे मामलों में लाइसेंस सस्पेंड या रद्द कर सकता है। ऐसे मामलों में एयरलाइन आंतरिक जांच शुरू करती है। अगर आरोप साबित होते हैं तो कर्मचारी को संस्पेंड या टर्मिनेट किया जा सकता है। एयरलाइन खुद भी FIR दर्ज कर सकती है। अगर मामला गंभीर हो तो एयरलाइन पुलिस को रिपोर्ट भी करती है।