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ममता को HC से झटका, हिंदू संगठनों को मिली राम नवमी यात्रा की परमिशन

पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने हिंदू संगठन अंजनी पुत्र सेना को राम नवमी का जुलूस निकालने का आदेश दे दिया है। ममता बनर्जी ने कोर्ट के पिछले आदेश का हवाला देते हुए इस पर रोक लगाई थी।

mamata banerjee । Photo Credit: PTI

ममता बनर्जी । Photo Credit: PTI

ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश के विपरीत हिंदू संगठन अंजनी पुत्र सेना को हावड़ा में प्रस्तावित रूस से रामनवमी निकालने की अनुमति दे दी है। ममता सरकार ने पिछले अदालती आदेश का हवाला देते हुए आपत्ति जताई थी।

 

हालांकि, यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ मिली है ताकि शांति व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। कोर्ट के आदेश के मुताबिक यह रैली नरसिंह मंदिर से शुरू होगी और उसके बाद जीटी रोड से होते हुए हावडा मैदान में खत्म होगी। कोर्ट ने शर्त लगाई है कि इसमें कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर नहीं जाएगा और हालांकि, झंडे व प्लास्टिक की गदा लेकर जाने की अनुमति दे दी है। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन इस दौरान पुलिस की गाड़ियां तैनात कर सकता है।

 

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सिर्फ 500 लोग शामिल हो सकेंगे

आदेश के मुताबिक रैली की टाइमिंग सुबह साढ़े आठ बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके अलावा इस रैली में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे और जो लोग शामिल होंगे उन्हं अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड भी दिखाना होगा। 

 

दरअसल, बंगाल पुलिस ने अंजनी पुत्र सेना को 6 अप्रैल को उस मार्ग पर शोभा यात्रा निकालने से मना कर दिया था जिसके लिए उन्होंने अनुरोध किया था। ममता सरकार ने इसके लिए पिछले अदालती आदेश के उल्लंघन का हवाला दिया था। पुलिस ने अंजनी पुत्र सेना को दो वैकल्पिक मार्ग सुझाए थे। इसके बाद प्रशासन के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

 

अदालती आदेश के उल्लंघन का दिया था हवाला

दरअसल, बंगाल पुलिस ने अंजनी पुत्र सेना को 6 अप्रैल को उस मार्ग पर शोभा यात्रा निकालने से मना कर दिया था जिसके लिए उन्होंने अनुरोध किया था। ममता सरकार ने इसके लिए पिछले अदालती आदेश के उल्लंघन का हवाला दिया था। पुलिस ने अंजनी पुत्र सेना को दो वैकल्पिक मार्ग सुझाए थे। इसके बाद प्रशासन के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

 

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पुलिस ने हिंदू संगठन को यात्रा निकालने के परमिशन देते वक्त कहा था कि पिछले साल 17 अप्रैल को जुलूस के दौरान कई हाई कोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया गया था। पुलिस ने कहा कि पिछली रैली में सिर्फ 200 लोगों के शामिल होने की परमिशन दी गई थी लेकिन इसमें 4-5 हजार लोग शामिल हो गए थे। साथ ही इसमें डीजे साउंड का इस्तेमाल करके भी हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया था।

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