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बरेली दंगों के आरोपी तौकीर रजा को मिल गई जमानत, फिर भी जेल में ही रहना होगा 

बरेली में हुए दंगों के बाद गिरफ्तार किए गए मौलाना तौकीर रजा को जमानत मिल गई है लेकिन अभी भी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।

Maulana Tauqeer Raza

मौलाना तौकीर रजा, Photo Credit: Social Media

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उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इसी साल सितंबर के महीने में दंगे हुए। इस मामले में मौलाना तौकीर रजा और नदीम खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब बरेली की एक अदालत ने तौकीर रजा और नदीम खान को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी है। शर्त यह है कि वे बिना जांच अधिकारी से अनुमति लिए शहर नहीं छोड़ सकते हैं। इसकी भी नौबत तब ही आएगी जब ये लोग जेल से रिहा होंगे। असल बात यह है कि जमानत मिलने के बाद भी तौकीर रजा को जेल में रहना होगा क्योंकि कई अन्य मामलों में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है।

 

बरेली के अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि तौकीर रजा और नदीम खान को एक केस में जमानत दे दी गई है। अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता महेश सिंह यादव ने बताया कि दोनों आरोपियों ने अपने वकीलों के माध्यम से अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला की अदालत में जमानत आवेदन दायर किया था। उन्होंने बताया कि अदालत ने गुरुवार को सशर्त जमानत देते हुए अपने फैसले में कहा कि आरोपी, जांच अधिकारी की अनुमति के बिना शहर नहीं छोड़ सकेंगे। साथ ही, यह भी कहा गया है कि अगर आरोपी जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो जांच अधिकारी को उनकी जमानत रद्द कराने के लिए अदालत में आवेदन करने का अधिकार होगा।

 

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4 में मिली जमानत, 6 में इंतजार

 

महिला पुलिस थाने की उपनिरीक्षक कोमल कुंडू ने 26 सितंबर को तौकीर रजा, नदीम और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मौलाना तौकीर रजा को अब तक चार मामलों में जमानत मिल चुकी है लेकिन वह अब भी जेल में ही रहेंगे क्योंकि छह अन्य मामलों में उन्हें जमानत का इंतजार है। बरेली में 26 सितंबर को कथित तौर पर ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर से जुड़े विवाद को लेकर हिंसा भड़क गई थी। पुलिस के अनुसार, शहर के कई स्थानों पर भीड़ ने इकट्ठा होकर पुलिसकर्मियों पर पेट्रोल बम फेंके, पथराव किया और गोलीबारी की और दंगा नियंत्रण हथियार समेत अन्य सामान लूट लिया।

 

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इस हिंसा में 24 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उस रात कोतवाली, बारादरी, प्रेमनगर, छावनी और किला थानों में 10 मामले दर्ज किए गए। कोतवाली और बारादरी में दर्ज दो गंभीर मामलों की जांच अपराध शाखा को सौंपी गई। पुलिस ने बताया कि इस मामले में शुरुआत में 19 आरोपियों के नाम दर्ज किए गए थे जबकि जांच के दौरान 55 और नाम सामने आए। इनमें से 38 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। पुलिस के अनुसार, मौलाना तौकीर रजा वर्तमान में फतेहगढ़ जेल में बंद हैं जबकि कई अन्य आरोपी बरेली जेल में हैं।


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