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बजिंदर यौन उत्पीड़न केस में दोषी, 5 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

पादरी बजिंदर को जुलाई 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने की कोशिश करते समय गिरफ्तार कर लिया गया था।

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बजिंदर सिंह। Photo Credit- Social Media

मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को जीरकपुर यौन उत्पीड़न और रेप केस में विवादित पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दे दिया। इस केस में बजिंदर की यह अंतिम सुनवाई थी। पादरी के साथ में छह अन्य आरोपी भी मोहाली की पॉक्सो कोर्ट में पेश हुए थे।

 

पॉक्सो कोर्ट ने 5 आरोपियों को सबूतों के आभाव में बरी कर दिया। बता दें कि यह मामला साल 2018 में जीरकपुर में हुआ था। उस समय एक महिला ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। पादरी बजिंदर को जुलाई 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने की कोशिश करते समय गिरफ्तार कर लिया गया था।

 

कुल 7 लोगों पर केस दर्ज था

बजिंदर सिंह जालंधर का रहने वाला है। वह चमत्कार के जरिए लोगों की बीमारियों को ठीक करने का दावा करता है। उसके यूट्यूब चैनल पर 37 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। हालांकि, अब उनके खिलाफ बढ़ते कानूनी मामले और सार्वजनिक विवाद उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। जीरकपुर पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर बजिंदर सिंह समेत कुल 7 लोगों पर केस दर्ज किया था।

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'पीड़िता के साथ गंदी हरकतें की गईं'

केस में बजिंदर के साथ अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, सितार अली, जतिंदर कुमार और संदीप उर्फ पहलवान को नामजद किया गया था। पुलिस ने चार्जशीट में कहा था कि ताजपुर गांव में 'द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विज्डम' के पादरी बजिंदर सिंह ने जालंधर में नाबालिग पीड़िता के साथ गंदी हरकतें की थीं। 

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