मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से एक रोचक मामला सामने आया है। यहां जंगली सुअर का शिकार करने के लिए फैलाए गए बिजली के तार में फंसने से एक बाघ की मौत हो गई। इस मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों का कहना है कि सुअर का मांस खाने के चक्कर में करंट दौड़ाया था जिसकी चपेट में बाघ आ गया। बाघ के नाखून और दांत गायब होने की वजह से इन लोगों के खिलाफ जांच की जा रही है।
मामला दक्षिण सामान्य वन मंडल के तहत आने वाले परिक्षेत्र रूखंड के ग्राम बकरमपाठ क्षेत्र का है। यहां बुधवार दोपहर एक बाघ का शव मिला। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि जंगली सुअर का मांस खाने के चक्कर में कुछ लड़कों ने खेत में तार फैलाकर करंट दौड़ा दिया था। इसकी वजह से एक बाघ की मौत हो गई।
आरोपियों ने 3 दिसंबर को जंगली सुअर के शिकार के लिए बिजली की लाइन से जंगल में अंदर तक खूंटियां गाड़कर करंट के लिए करीब 250 मीटर लंबा तार लगाया था। रात के समय तार से करंट लगने के कारण एक बाघ की मौत हो गई। आरोपियों के पास से तार, खूंटियां, कुल्हाड़ी और खूंटियां बनाने के लिए लकड़ी की चीजें बरामद की गई हैं।
अधिकारियों ने क्या कहा?
अनुभागीय अधिकारी दक्षिण सामान्य वन मंडल ने बताया कि इस मामले के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी फरार है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर को वन अमले को दक्षिण सामान्य वन मंडल के तहत आने वाले ग्राम बकरमपाठ क्षेत्र में गश्ती के दौरान एक बाघ का शव मिला। घटना स्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर बकरमपाठ निवासी नागेश्वर पुत्र मूलचंद कुमरे को हिरासत में लिया गया। नागेश्वर कुमरे ने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि दोस्तों के साथ जगंली सुअर का मांस खाने के लिए जंगल से 100 मीटर की दूरी पर एक खेत में कंरट लगाया था, जिसकी चपेट में बाघ आ गया और उसकी मौत हो गई।
एक अधिकारी ने बताया कि वन मंडल के तहत आने वाले ग्राम बकरमपाठ क्षेत्र में गश्ती के दौरान एक बाघ का शव मिला। बाघ की मृत्यु का कारण जानने के लिए बिसरा एकत्र करने के लिए एनटीसीए के प्रोटोकॉल अनुसार कार्रवाई की गई इस मामले का पता चलते ही वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। इस मामले की जांच डॉग स्क्वॉड और टायगर स्ट्राइक फोर्स ने की थी।
आरोपियों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर मामले में मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम की धारा के अनुसार, तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई की जा रही है। बाघ के नाखून और दांतों के गायब होने से आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ वन्यप्राणी सरंक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी को कोर्ट में बुलाया जाएगा। इस मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश वन विभाग के द्वारा की जा रही है।