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पान-तंबाकू थूकने पर लगेगा जुर्माना, इस राज्य में आने वाला है कानून

पान-तंबाकू या गुटखा चबाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार एक नया बिल लाने की तैयारी कर रही है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर। (AI Generated Image)

पश्चिम बंगाल में पान-मसाला चबाकर इधर-उधर थूकने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बंगाल की ममता बनर्जी सरकार एक नया बिल लाने जा रही है, जिसके कानून बनने के बाद पान-मसाला या तंबाकू चबाकर थूकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि बजट सत्र में इस बिल को पेश किया जा सकता है। बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू हो रहा है।


इसे लेकर कैबिनेट में फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पान, तंबाकू या गुटखा चबाकर इधर-उधर थूकने पर चिंता जताई है। 

कितनी हो सकती है सजा?

अभी इस बारे में आधिकारिक रूप से तो कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, माना जा रहा है कि नए कानून में 1 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि कानून लागू होने के बाद सार्वजनिक जगहों पर पान-मसाला, तंबाकू या गुटखा थूकने वालों से हर बार 1 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

पहले से ही है ऐसा कानून

पश्चिम बंगाल में पहले से ही सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाता है। बंगाल में 2003 में ये कानून लागू किया गया था। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगता है।

बंगाल में बैन है तंबाकू-गुटखा

पश्चिम बंगाल में तंबाकू और निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाले वाले उत्पादों पर बैन है। पिछले साल ही अक्टूबर में इस प्रतिबंध को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। यहां पर तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पादों की बिक्री और भंडारण करने पर रोक है।

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