बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी 31 साल पुराने एक केस में हुई है। पप्पू यादव पर जमीन कब्जाने के आरोप लगे थे, जिसमें अब जाकर उनकी गिरफ्तारी हुई है। शनिवार करीब 2 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को मेडिकल चेकअप के लिए इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) ले जाया गया। उनकी गिरफ्तारी पटना स्थित आवास से हुई है। पप्पू यादव को पटना के मन्दिरी इलाके से गिरफ्तार किया गया है।
पटना पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची, उनके समर्थकों ने वहां जमकर हंगामा किया। पुलिस के सामने लोगों ने पप्पू यादव वापस जाओ के नारे भी लगाए। पप्पू यादव को भरोसा दिया गया है कि उन्हें शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा। लंबी बहस के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
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पप्पू यादव, सांसद, पूर्णिया:-
मैं संसद सत्र में भाग लेकर लौटा हूं। मुझे अदालत के समन की जानकारी है और मैं कल पेश होऊंगा। लेकिन कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में आए हैं और वे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं इसलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है।
गिरफ्तारी पर पप्पू यादव ने क्या कहा है?
पप्पू यादव ने कहा है कि वह NEET अभ्यर्थी की मौत मामले में सरकार को घेर रहे हैं। इस केस की जांच CBI को सौंपी गई है।
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जिस मामले में गिरफ्तार हुए पप्पू यादव, वह क्या है?
कार्तिकेय शर्मा, SSP, पटना:-
MP-MLA कोर्ट ने 1995 के एक मामले में यादव के पेश नहीं होने पर वारंट जारी किया था। तय समय पर वह नहीं पहुंचे। इसलिए हमने एक टीम भेजी थी ताकि उन्हें अदालत में पेश किया जा सके।
पटना के एसपी सिटी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि यह मामला 1995 का पुराना है। उस समय के भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 468, 448, 506 और 120बी के तहत केस दर्ज हुआ था। अब यह पुराना आईपीसी नए भारतीय न्याय संहिता से बदला चुका है।
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बार-बार समन के बाद नहीं पेश हो रहे थे पप्पू यादव
यह केस गर्दनीबाग थाने से जुड़ा है। मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने पप्पू यादव को एक तय तारीख पर हाजिर होने के लिए बुलाया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। इसलिए कोर्ट ने वारंट जारी किया और पुलिस को उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए भेजा गया।
जिस केस में गिरफ्तार हुए पप्पू यादव, वह क्या है?
पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने किसी मकान को किराए पर लिया था। उन्होंने उस पर कब्जा जमा लिया। बिना मालिक को बताए ऑफिस के तौर पर उसका मकान इस्तेमाल करने लगे। पटना की एक स्पेशल अदालत ने कुछ दिनों पहले पप्पू यादव और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ कुर्की का आदेश दिया था। इसकी शिकायत, गर्दनीबाग थाने में कराई गई थी।
शिकायतकर्ता का नाम विनोद बिहारी लाल है। उनका आरोप है कि पप्पू यादव ने उन्हें धोखा देकर मकान किराए पर ले लिया। मकान मालिक को बाद में पता चला कि उनके घर को पप्पू यादव इस्तेमाल करेंगे, वहां से उनका दफ्तर चलाया जा रहा है। मकान लेते वक्त इस तथ्य को छिपाया गया था।